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सहारनपुर: कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए 57 विदेशी जमाती

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Published : Jun 13, 2020, 5:31 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में विभिन्न मस्जिदों से गिरफ्तार किए गए 57 विदेशी जमातियों को ढाई माह बाद शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया. सभी जमातियों को पुलिस ने महामारी एक्ट, वीजा और पासपोर्ट एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था.

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जेल से रिहा हुए 57 विदेशी जमाती.

सहारनपुर: जिला जेल में सजा काट रहे 57 विदेशी जमातियों को कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को पुलिस ने रिहा कर दिया. इसके बाद सभी जमातियों को पुलिस ने अंबाला हाईवे पर स्थित एक रिसॉर्ट में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार इनके संबंधित देशों की एम्बेसी से बुलावा आने के बाद इनके वापस जाने की कार्यवाही की जाएगी. रिहा किए गए सभी विदेशी जमातियों को जिले की विभिन्न मस्जिदों से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इन पर महामारी एक्ट, वीजा एवं पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था.

कोर्ट के आदेश पर 57 विदेशी जमाती जेल से हुए रिहा.

हालांकि बाद में वीजा एवं पासपोर्ट एक्ट का मामला कोर्ट से खारिज हो गया और सभी जमातियों को महामारी एक्ट में एक महीने की सजा काटनी पड़ी. देश में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं. इनमें से अब तक 1 लाख 54 हजार संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. वहीं देश में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 8884 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में कोराना संक्रमण फैलाने का आरोप मरकज में शामिल जमातियों पर लगाया गया. कोरोना के 60 फीसदी से ज्यादा मामलों में मकरज में शामिल जमाती और उनके रिश्तेदार पाए गए हैं.

जमातियों को पकड़ने के लिए चलाया गया था अभियान
जमातियों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रदेश में जमातियों को पकड़ने का अभियान चलाया गया था. पुलिस ने जिले की विभिन्न मस्जिदों में रुके कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, सूडान, बांग्लादेश समेत 8 देशों के जमातियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए इन जमातियों में से 9 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई. 20 अप्रैल को सभी जमातियों को जिला कारागार के बराबर में किशोर जेल भेज दिया गया.

धार्मिक प्रक्रिया सीखने आए थे जमाती
जमातियों के अधिवक्ता जां निसार ने बताया कि सभी विदेशी जमाती इस्लाम धर्म के प्रचार और धार्मिक प्रक्रिया सीखने के लिए लॉकडाउन से पहले जिले में आए थे और यही फंस गए. इसकी सूचना पुलिस को मिली तो सभी को पहले मस्जिद में ही क्वारंटाइन किया गया. इसके बाद सुरक्षा एवं कोरोना संक्रमण के मामले में हिरासत में लेकर बाल कैदियों की अलग-अलग जेल में रखा गया. उन्होंने बताया कि सांसद हाजी फजलुर्रहमान और मरकज के जिम्मेदारों ने कोर्ट में मुकदमा लड़ा और कोर्ट ने जमातियों को एक माह की सजा सुनाई. कोर्ट के आदेश के बाद सजा पूरी होने पर शनिवार को सभी जमातियों को रिहा कर दिया गया. अधिवक्ता ने बताया कि इन्हें सुरक्षा के बीच बसों में बैठाकर अंबाला हाईवे पर स्तिथ एक गेस्ट हाउस में भेज दिया गया है.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST
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