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आजम खां को झटका : शत्रु सम्पत्ति मामले में जमानत याचिका खारिज

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Published : Aug 4, 2021, 8:02 PM IST

आजम खां की जमानत अर्जी खारिज
आजम खां की जमानत अर्जी खारिज

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां (Azam Khan) की जमानत अर्जी एमपी एमएलए (MP MLA Cour) कोर्ट ने खारिज कर दी. आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु सम्पत्ति (Enemy Property) कब्जाने का आरोप है. इस मामले में साल 2019 में थाना अजीम नगर में केस दर्ज किया गया था.

रामपुर : समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां (Samajwadi Party MP Azam Khan) की शत्रु संपत्ति (Enemy Property) के मामले में जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. सपा सांसद आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और उस पर बहस हुई. आजम खां और अब्दुल्लाह आजम 26 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं. आजम खां की जमानत पर 30 जुलाई को बहस हुई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है.


फिलहाल आजम खां लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड-कॉम्प्लिकेशन की वजह से भर्ती हैं. शत्रु संपत्ति मामले में आए इस फैसले ने आजम की मुश्किल को एक बार फिर बढ़ा दिया है.

आजम खां की जमानत अर्जी खारिज
इस मामले में सरकारी वकील रामौतार सैनी ने बताया कि आजम खां का शत्रु संपत्ति 312/19 वाले मामले में एमपी/एमएलए (MP MLA Cour) कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा शत्रु संपत्ति का मामला था, जिसमें 13.842 हेक्टेयर भूमि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर घेर रखी गयी थी. इस मामले में आजम खान के अलावा कई लोगों के नाम थे, जिसमें आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम खां सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं.

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