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भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को तीन साल की कैद

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Published : Oct 27, 2022, 1:59 PM IST

Updated : Oct 27, 2022, 5:15 PM IST

रामपुर में भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर गुरुवार को अदालत ने सपा नेता आजम खान को दोषी करार (Azam Khan convicted) दिया. कोर्ट ने आजम खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई है.

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Azam Khan Hate Speech Case Verdict

रामपुर: भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार (Azam Khan convicted) दिया है. वह अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर जिला सत्र न्यायालय पहुंचे थे. कोर्ट ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानतें और छह हजार का जुर्माना भी लगाया.

बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था. आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी. जिसका वीडियो वायरल हुआ था.

वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में चल रही है. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी. गुरुवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान को दोषी करार दिया और तीन साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानतें और छह हजार का जुर्माना भी लगाया.

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Last Updated :Oct 27, 2022, 5:15 PM IST
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