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सपा प्रत्याशी की याचिका पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस

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Published : May 26, 2023, 8:06 AM IST

गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में उप चुनाव में रामपुर से भाजपा विधायक के निर्वाचन को चुनौती दी गयी है. अदालत ने सपा प्रत्याशी की चुनाव याचिका पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (BJP MLA Akash Saxena) को नोटिस जारी किया है.

रामपुर सीट पर उपचुनाव  BJP MLA Akash Saxena  भाजपा विधायक आकाश सक्सेना  Allahabad High Court  सपा प्रत्याशी आसिम राजा
रामपुर सीट पर उपचुनाव BJP MLA Akash Saxena भाजपा विधायक आकाश सक्सेना Allahabad High Court सपा प्रत्याशी आसिम राजा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मोहम्मद आजम खां की रामपुर सीट से उप चुनाव में जीते भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (BJP MLA Akash Saxena) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली सपा प्रत्याशी आसिम राजा की चुनाव याचिका पर आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आसिम राजा के अधिवक्ता एमए हसीन और कमरुल हसन सिद्दीकी को सुनकर दिया है.

याचिका में उप चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने मतदान के दिन वोटरों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया. पुलिस ने भी लाल पर्ची का डर दिखाकर वोटरों को मतदान नहीं करने दिया.

सपा प्रत्याशी आसिम राजा (SP candidate Asim Raja) का आरोप है कि जिन लोगों को मतदान से रोका गया, उनमें ज्यादातर मतदाता उनके थे. कहा गया है कि याची ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की थी. चुनाव याचिका में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.

हेट स्पीच मामले में आजम खान हुए बरी: समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे आसिम राजा ने याचिका में यह भी कहा है कि वर्ग विशेष के मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के कारण ही उनकी हार हुई. तमाम वोटरों को लाल पर्ची देकर घर से बाहर निकलने से भी रोका गया. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. अब अगस्त के पहले सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई होगी.

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था. आसिम राजा की तरफ से उनके अधिवक्ता मोहम्मद हसीन और कमरुल हसन सिद्दीकी ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि आजम खान को जिस हेट स्पीच केस में सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी, उसमें कोर्ट ने अब बरी कर दिया है.

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