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रामपुर: आजम खां की यूनिवर्सिटी पर लगा ₹3.27 करोड़ का जुर्माना

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Published : Jul 25, 2019, 7:01 PM IST

यूपी के रामपुर में आजम खां को एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां पर 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट ने यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट को हटाने के भी आदेश दिए हैं.

आजम खां

रामपुर: रामपुर में जमीन कब्जा करने के चक्कर में सपा सांसद आजम खान को रामपुर की एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एसडीएम सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां के खिलाफ भारी जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने का आदेश दिया है. इस आदेश के चलते जौहर यूनिवर्सिटी गेट पर संकट के बादल छा गए हैं, अब आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को हटाना होगा या फिर प्रशासन इसको गिरा देगा. इसी मामले को लेकर ईटीवी भारत ने सरकारी वकील अजय तिवारी से बातचीत की.

सरकारी वकील ने ईटीवी भारत को दी मामले की जानकारी.


जानिए क्या है पूरा मामला

  • आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर भारी जुर्माना.
  • सरकारी सड़क पर यूनिवर्सिटी गेट लगाने का आरोप.
  • 15 दिन में हटाना होगा गेट, नहीं तो ध्वस्त होगा गेट.
  • चुकाने होंगे 3.27 करोड़ रुपये, हर महीने ₹91 लाख.

एक के बाद एक मामलों में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सरकार के निशाने पर हैं. ताजा मामला है जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी रोड को लेकर. यह रोड सपा सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई थी. सरकार पलटने के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस रोड पर अपनी मालियत का दावा करते हुए पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां के खिलाफ इस रोड को कब्जा मुक्त किए जाने के लिए एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था.

जानिए क्या कहा सरकारी वकील अजय तिवारी ने

मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खां की ओर से पहले तो मुकदमा किसी दूसरी अदालत में सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. वह मंजूर न किए जाने पर फिर हाईकोर्ट में अपील के लिए समय की मांग. उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने भारी भरकम जुर्माना और क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए आजम खां को 15 दिन के अंदर उपरोक्त सड़क का कब्जा पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं.

इसके अतिरिक्त एसडीएम सदर रामपुर के न्यायालय से जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां के खिलाफ पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी पीडब्ल्यूडी विभाग को देने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां पर आरोपित किए हैं. साथ ही कब्जा मुक्त किये जाने तक 91 लाख रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त जुर्माना राशि आजम खां पर लगाया गया जो पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया जाना है.

Intro:Rampur up
Story Slug:अब जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर संकट। एसडीएम ने कब्जा मुक्त करने का दिया आदेश लगाया भारी मोअवज़ा किया आरोपित

एंकर: आजम खान के खिलाफ योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है ताजा मामले में एसडीएम सदर रामपुर की कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ भारी जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर अंदर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने का आदेश दिया है । इस आदेश के चलते जौहर यूनिवर्सिटी गेट पर संकट के बादल छा गए हैं अब आजम खान को जोहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को हटाना होगा या फिर सरकार इस को गिरा देगी ।



बाईट , अजय तिवारी, सरकारी वकील

Body:वी ओ 1: एक के बाद एक मामलों में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सरकार के निशाने पर हैं ताजा मामला है जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी रोड को लेकर है यह रोड सपा सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई थी सरकार पलटने के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस रोड पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ इस रोड को कब्जा मुक्त किए जाने के लिए एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था

बाईट , अजय तिवारी, सरकारी वकील

वी ओ 2 : मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पहले तो मुकदमा किसी दूसरी अदालत में सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और वह मंजूर ना किए जाने पर फिर हाई कोर्ट में अपील के लिए समय की मांग उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए एसडीएम सदर P.P तिवारी ने भारी भरकम जुर्माना और क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए आजम खान को 15 दिन के अंदर अंदर उपरोक्त सड़क का कब्जा पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने के आदेश दिएConclusion:वीओ 3 : इसके अतिरिक्त एसडीएम सदर रामपुर के न्यायालय से जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपए क्षतिपूर्ति भी पीडब्ल्यूडी विभाग को देने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान पर आरोपित किए साथ ही कब्जा मुक्त किये जाने तक ₹9,10,000 प्रतिमा अतिरिक्त जुर्माना राशि आजम खान पर लगाए गए जो पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए जाने हैं।

बाईट: अजय तिवारी, सरकारी वकील
बाइट मतीउर रहमान कांग्रेस नेता
विसुअल जोहर यूनिवर्सिटी
फ़ोटो उपजिलाधिकारी आदेश कॉपी
Reporter Azam khan
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