ETV Bharat / state

बाल तस्करी की रोकथाम के लिए बस व रेलवे स्टेशनों पर सक्रियता बरतने के निर्देश

author img

By

Published : Nov 24, 2020, 10:56 PM IST

रायबरेली जिले में बाल तस्करी की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुलिस को रेलवे स्टेशनों व बस स्टेशनों पर सक्रियता बरतने के निर्देश दिए हैं. यह निर्देश कोर्ट परिसर में आयोजित संगोष्ठी के दौरान दिए गए.

बैठक.
बैठक.

रायबरेली: जिले में बाल तस्करी की रोकथाम को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर कोर्ट परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के सभी पुलिस थानों, रिजर्व पुलिस लाइन की किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण अधिकारी एवं मानव तस्करी निरोधक इकाई के सदस्यों मौजूद रहें. इस दौरान बाल तस्करी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

पॉक्सो के संबंध में विशेष न्यायाधीश द्वारा जानकारी दी गई. पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी बालक/बालिका को कोई व्यक्ति मादक पदार्थ देने या पिलाते पाया जाने वाले व्यक्ति इस दायरे में आएगा. पॉक्सो के अंतर्गत जितने भी अपराध है. वह संज्ञेय अजमानती है, जबकि सेक्शन- 21 व सेक्शन- 22 के अपराध अंसज्ञेय और जमानती है. जिनमें 3 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है.


गुमशुदा बच्चों के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों का मुख्य रूप से इस्तेमाल मानव तस्करी में, भीक्षावृत्ति या देहव्यापार और बंधुवा बालश्रम में किया जाता है. साथ ही बाल तस्करी के प्रति पुलिस अधिकारियों की ओर से लोगों को जारूक करने की भी बात कही गई.बैठक में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को बाल तस्करी की रोकथाम के लिए बस व रेलवे स्टेशनों पर सक्रियता के साथ गश्त करने के निर्देश दिए गए. संगोष्ठी की अध्यक्षता विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विजय पाल ने की. इस दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम पूजा गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल भी मौजूद रहें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.