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स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण की 8 जनवरी को होगी सुनवाई, एसआईटी ने दाखिल की रिपोर्ट

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Published : Dec 11, 2019, 9:37 PM IST

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण की सुनवाई 8 जनवरी को होगी. एसआईटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर दी है. कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

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स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण की 8 जनवरी को होगी सुनवाई.

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बुधवार को सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की. साथ ही कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी भी हलफनामा के जरिए दाखिल की.

मामले की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी नियत की है. कोर्ट ने पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन को दो हफ्ते में प्रत्युत्तर हंगामा दाखिल करने का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ दुराचार व ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच की निगरानी कर रही है.

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पीड़िता द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि उसकी लोधी थाना, नई दिल्ली में की गई शिकायत की जांच नहीं की जा रही है. साथ ही चिन्मयानंद द्वारा पीड़िता की नहाते समय की गई वीडियोग्राफी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया है, जिस पर कोर्ट ने एसआईटी से हलफनामा मांगा था. बुधवार को रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को जवाब देने का समय दिया है.

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण की सुनवाई 8जनवरी को।

एस आई टी ने दाखिल की प्रगति रिपोर्ट 
पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का दिया समय 


 प्रयागराज 11 दिसंबर 
स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार के आरोपों जांच कर रही एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट पेश की और कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी कोर्ट के समक्ष हलफनामा  के जरिए दाखिल किया।
 मामले की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज  मिश्र तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी नियत की है। कोर्ट ने एसआईटी टीम के अधिकारियों की उपस्थिति से छूट दे दी है । टीम के अधिकारी कोर्ट में हाजिर थे। कोर्ट ने पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन को दो हफ्ते में प्रत्युत्तर हंगामा दाखिल करने  का समय दिया है।
 मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ दुराचार व बलैकमेलिंग के  मामले की जांच की निगरानी कर रही है ।
पीड़िता द्वारा यह सवाल उठाया गया उसकी लोधी थाना  नई दिल्ली में की गई शिकायत की की जांच नहीं की जा रही है।  साथ ही चिन्मयानंद द्वारा पीड़िता की नहाते समय की गई वीडियोग्राफी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया है ।जिस पर कोर्ट ने एसआईटी से हलफनामा मांगा था । बुधवार को  रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को जवाब देने का समय दिया।  सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
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