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24 घंटे की पुलिस रिमांड पर माफिया अतीक का बेटा अली, रंगदारी के मामले में पूछताछ जारी

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Published : Aug 7, 2022, 1:04 PM IST

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे 24 घंटे की रिमांड पर लिया है. रंगदारी मांगने के एक मामले में पुलिस उससे गहनता से पूछताछ करेगी. इस दौरान पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी.

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प्रयागराज: बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ अतीक अहमद समेत उसके गुर्गो की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के साथ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं अब पुलिस अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर लेकर रंगदारी मांगने के मामले में गहनता से पूछताछ करेगी. 50 हजार के इनामी फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे अली ने बीते 30 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने रविवार से सोमवार तक रिमांड पर लिया है.

दरअसल, अदालत ने अली अहमद को 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की स्वीकृत दे दी है. न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी विधेय ने शनिवार को अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार और प्रभात सिंह के तर्कों को सुनकर विवेचक की अर्जी को स्वीकार कर पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूरी दी है. 7 अगस्त की सुबह 10 से बजे से 8 अगस्त की सुबह 10 बजे तक अली करैली पुलिस कस्टडी में रहेगा. आत्म समर्पण के दौरान बयान अली ने घटना में इस्तेमाल पिस्टल को बरामदगी की बात कही थी, इस पर पुलिस ने 24 घंटे की कस्टडी रिमांड की मंजूरी ली है. इस दौरान पुलिस रंगदारी मांगने से लेकर पिस्टल के राज की पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी.


बता दें कि पीड़त प्रयागराज के करेली निवासी जीशान ने पिछले साल 31 दिसंबर को करेली थाने में माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद लंबे समय से वो फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार का इनाम घोषित किया था. इधर पुलिस ने अतीक अहमद समेत उसके गुर्गों की संपत्तियों पर बुलडोजर समेत कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी थी. इसके बाद बीते 30 जुलाई को अली अहमद ने सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया है.

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24 घंटे की पुलिस रिमांड की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी. अली चाहे तो अपने पसंद के दो अधिवक्ताओं को साथ में रख सकता है. जो दूर खड़े होकर पूरी कार्यवाही देख सकेंगे. हालांकि वो पुलिस के किसी कार्य में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे.

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