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हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों सालों सहित तीन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 28, 2023, 10:23 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने माफिया मुख्तार अंसारी के दो सालों की बड़ी राहत दी है. कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कब्जा करने के मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई से रोक लगा दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जबरन कब्जा और संपत्तियों को हड़पने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा व अनवर शहजाद और उनके करीबी जाकिर हुसैन के खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने तीनों की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. कोर्ट ने यह रोक पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर आगे की कार्रवाई पर लगाई है. कोर्ट ने याचिका पर करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता मसूद से जवाब भी मांगा है.

विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मसूद ने कंपनी पर जबरन काबिज होने और संपत्तियों को हड़पने के आरोप में गाजीपुर के कोतवाली थाने में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि मुख्तार अंसारी के दोनों सालों सरजील राजा और अनवर शहजाद के साथ उनके करीबी जाकिर हुसैन ने उनकी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 12 साल पहले कब्जा कर लिया था और संपत्ति हड़प ली थी. मामले में 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

बता दें कि गाजीपुर पुलिस और प्रशासन ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग के सदस्यों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध रूप से अर्जित 296 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है. इसमें 185 करोड़ की भू-संपत्ति पक कुर्क और जब्तीकरण की कार्रवाई हो गई है. इसके साथ ही 111 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है.

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