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High Court ने तलब किए ज्ञानवापी प्रकरण पर सुनवाई के क्षेत्राधिकार से जुड़े कागजात

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Published : Oct 17, 2022, 6:32 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित विश्वेश्वरनाथ मंदिर-मस्जिद विवाद पर दाखिल मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका पर वाराणसी के जिला जज से सुनवाई के क्षेत्राधिकार मुद्दे से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी तलब की है.

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ज्ञानवापी प्रकरण पर सुनवाई के क्षेत्राधिकार से जुड़े कागजात High Court ने किए तलब

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित विश्वेश्वरनाथ मंदिर-मस्जिद विवाद पर दाखिल मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका पर वाराणसी के जिला जज से सुनवाई के क्षेत्राधिकार मुद्दे से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी तलब की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सोमवार को निगरानीकर्ता की ओर से इस मुद्दे पर कुछ अन्य तथ्य/कागजात प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई. विपक्षी की ओर से कहा गया कि निगरानी की ई फाइलिंग के समय ही संबंधित कागजात भी दाखिल हो जाते हैं. इस पर निगरानीकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अली नकवी ने कहा कि हलफनामे आदि कई ऐसे कागजात हैं, जिन्हें भी प्रस्तुत किया जाना जरूरी है. इस पर कोर्ट ने जिला जज वाराणसी को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के मुद्दे से संबंधित सभी कागजात की सत्यापित फोटोकॉपी पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही निगरानी पर सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तारीख लगा दी.

वाराणसी जिला न्यायालय ने 12 सितंबर के आदेश से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में जिला जज वाराणसी के इस आदेश को चुनौती दी गई है. अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल निगरानी याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी जिला न्यायालय में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं के वाद की सुनवाई रोकने के लिए आपत्ति दाखिल की थी.

मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य नहीं है. जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए वाद पर सुनवाई जारी रखी. निगरानी में जिला न्यायालय वाराणसी में चल रहे वाद को रोकने की मांग की गई है. कहा गया है कि प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती.

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