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Allahabad High Court : आजम खान की जमानत निरस्त करने पर सुनवाई 27 को

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Published : Feb 20, 2023, 10:42 PM IST

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग में दाखिल अर्जी पर उनके वकील को बहस के लिए समय दिया है.

आजम खान
आजम खान

प्रयागराजः पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग में दाखिल अर्जी पर उनके वकील को बहस के लिए समय दिया है. साथ ही सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है. राज्य सरकार की ओर से दाखिल जमानत निरस्तीकरण अर्जी पर बहस के लिए आजम खान के वकील ने मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख लगा दी.

बता दें कि इससे पहले जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए धोखाधड़ी करने के मामले में 2020 में आजम खान की पत्नी और एक क्लर्क को आरोपी बनाया था. दो वर्ष बाद 2022 में आजम खान को भी आरोपी बना दिया गया था. 27 माह से जेल में बंद आजम खान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे थे, अंतरिम जमानत के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अदालत से 15 दिन में रेगुलर बेल लेने के आदेश दिए थे. इस मामले में अब आजम खान को स्थानीय अदालत ने रेगुलर बेल दी थी.

पढ़ेंः आजम खान को रामपुर कोर्ट से मिली जमानत

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