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हाईकोर्ट में जारी रहेगी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई, सभी पक्षों को आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 17, 2024, 9:04 PM IST

Updated : Jan 18, 2024, 7:22 AM IST

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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है की वह वादों के विरुद्ध अपनी-अपनी आपत्तियां दाखिल करें.

प्रयागराज : श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कोर्ट कमिश्नर द्वारा किए जाने के हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद अब हाईकोर्ट में इस विवाद से जुड़े मुद्दों की सुनवाई जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है की वह वादों के विरुद्ध अपनी-अपनी आपत्तियां दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की ओर से दाखिल सिविल वाद को प्रमुख वाद मानते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले पर दाखिल सभी 18 वादों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है. इस पर बुधवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल वादों की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है. मगर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में अगले आदेश तक रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ कर रही है।

इसके बाद मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में आवेदन देकर राजस्व सर्वेयर नियुक्त करने की मांग की. जिस पर अदालत ने अन्य पक्षों को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराने और विपक्षियों को अपनी आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि लंबित वादों में विभिन्न पक्षों की ओर से कई आवेदन लंबित हैं, जिन पर सहयोग के लिए अदालत को सहायता की आवश्यकता है.

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को इस प्रकरण में न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उनको मुकदमे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मामले में मूल वाद संख्या चार दाखिल करने वाले आशुतोष पांडे ने कोर्ट में आवेदन देकर के कहा कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके पास पाकिस्तान से धमकियों से भरे कई फोन आए हैं. स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से इसके शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने अदालत से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की. इस पर कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है कि वह सक्षम प्राधिकारियों को अपना आवेदन दें. मामले के अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

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Last Updated :Jan 18, 2024, 7:22 AM IST
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