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27 नवंबर को होगी आजम खां पर दर्ज 27 FIR की चुनौती याचिका की सुनवाई

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Published : Oct 25, 2019, 7:57 PM IST

आजम खां के खिलाफ किसानों की ओर से दर्ज हुई 27 एफआईआर की चुनौती याचिका की सुनवाई 27 नवम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां.

प्रयागराजः मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां के खिलाफ किसानों द्वारा दर्ज हुई 27 एफआईआर की चुनौती याचिका की सुनवाई 27 नवम्बर को होगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट ने पहले से ही आजम खां और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सांसद आजम खां और अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर कमरुल हसन सिद्दीकी और सफदर काजमी ने बहस की. इसके अलावा चुनाव के दौरान दर्ज पांच एफआईआर में गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत देने की मांग में भी आजम खां ने अर्जी दाखिल की है.

पढ़ेंः-उपचुनाव रिजल्ट : 17 राज्यों की 51 सीटों पर नतीजों का ये है हाल
राज्य सरकार और बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा ने एफआईआर दर्ज कराई है. चुनाव में धार्मिक भावना भड़काने और धांधली के आरोप लगाए गए हैं. न्यायमूर्ति डी. के. सिंह ने अर्जी को 5 नवम्बर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है. यतीम खाना आदि को लेकर आजम खां के खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम अमानत अर्जी दाखिल की गयी है.

[10/24, 2:05 PM] kjshukla59: प्रयागराज 24 अक्टूबर
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां के खिलाफ किसानों द्वारा दर्ज हुई 27 ऍफ़ आई आर की चुनौती याचिका की सुनवाई 27 नवम्बर को होगी।कोर्ट ने पहले ही आजम खां व् अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सांसद आजम खां व् अन्य की याचिका पर दिया है।याचिका पर कमरुल हसन सिद्दीकी व् सफ़दर काजमी ने बहस की।इसके अलावा चुनाव के दौरान दर्ज 5 ऍफ़ आई आर में गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत देने की मांग में भी आजम खां ने अर्जी दाखिल की है।राज्य सरकार व् बी जे पी प्रत्याशी जया प्रदा ने ऍफ़ आई आर दर्ज कराई है।चुनाव में धार्मिक भावना भड़काने ,धांधली के आरोप लगाए गए है।न्यायमूर्ति डी के सिंह ने अर्जी को 5 नवम्बर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।यतीम खाना आदि को लेकर आजम खां के खिलाफ दर्ज 9 ऍफ़ आई आरके तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम अमानत अर्जी दाखिल की गयी है।
[10/24, 5:08 PM] kjshukla59: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक वह प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने याची को  निचली अदालत में हाज़िर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी है ।                यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विधायक नाहिद हसन की याचिका पर अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए के संड    ने को सुनकर दिया है। मालूम हो कि विधायक याची व उनके परिजन सहित कुल १३ लोगों के विरुद्ध  भी दर्ज कराई गई थी। यह प्राथमिकी मोहम्मद अजीज एक जमीन के विवाद में भुगतान देने वापस मांगने पर धमकी देने व पैसा न देने के मामले में कैराना थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 467 468 379 427 504 504 506 के तहत 17 जनवरी 2018 को दर्ज कराई गई थी। न्यायालय को अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए0 के0 संड ने बताया कि याची के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत 82 का आदेश निचली अदालत ने जारी कर दिया है ,तथा इनकी अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र को२४ सितंबर को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस बनता है। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि उसे राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है। वह दो बार से विधायक चुने गए हैं।उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।     २४ अक्टूबर २०१९
[10/24, 5:25 PM] kjshukla59: प्रयागराज 24 अक्टूबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव व् परिवार के लोगो को आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के पुराहाड़ी गांव में स्थित गांधी आश्रम संस्थान पर दुबारा कब्जे का प्रयास करने व् किसी भी माध्यम से धमकाने पर रोक लगा दी है और एस एस पी आजमगढ़ को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि गांधी आश्रम भवन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है।और संस्थान के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
कोर्ट ने उमाकांत यादव व् अन्य विपक्षियो से याचिका पर जवाब मांगा है।याचिका की सुनवाई 19 नवम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने लाल चन्द यादव की जनहित याचिका पर दिया है।याची का कहना था कि1983 में 10 बीघा जमीन का पट्टा गांधी आश्रम संस्थान को दिया गया।जब उमाकांत पावर में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम आश्रम की जमीन पट्टे पर करा ली।और आश्रम में ताला लगा लिया।जिसे खाली कराने की मांग में याचिका दाखिल की गयी है।कोर्ट ने डी एम से व्यक्तिगत हलफनामा माँगा था।डी एम ने बताया कि8 अक्टूबर 19 को  अवैध  कब्जा हटा दिया गया है।विपक्षियो का कहना है कि राजस्व परिषद में उनकी अर्जी लंबित है।जिसमे उनके नाम पट्टे को निरस्त करने की वैधता को चुनौती दी गयी है।जिसपर कोर्ट ने जवाब मांगा है।
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