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पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, आरपी सिंह को कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

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Published : Feb 1, 2020, 3:25 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित ईंट भट्ठों के मामले में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकारी आरपी सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित ईंट भट्ठों के मामले में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकारी आरपी सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने बदल सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय का कहना है कि हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं में पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी ईंट भट्ठों के संचालन नियमानुसार किए जाने को लेकर विस्तृत आदेश पारित किए थे. इसके तहत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाना है. इस आदेश के बावजूद मेरठ में लगभग104 ईंट भट्टे ऐसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है.

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नियमानुसार खनन वाले स्थान पर 6 फुट ऊंचा टीन सेट का घेरा बनाया जाना चाहिए, जो कि नहीं बनाया गया है. इसके बिना पर्यावरण विभाग से खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसके बावजूद भट्ठा संचालक खनन कार्य बिना नियमों का पालन किए कर रहे हैं. कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए संबंधित प्राधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है.

प्रयागराज 31जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित ईट भट्ठो के मामले में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकारी आर पी सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। 
कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। 
यह आदेश  न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने बदल सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय का कहना है कि हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं में पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी ईट भट्ठों के संचालन नियमानुसार किए जाने को लेकर विस्तृत आदेश पारित किए थे ।इसके तहत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाना है। इस आदेश के बावजूद मेरठ में लगभग 104 ईट भट्टे  ऐसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। 
नियमानुसार खनन वाले स्थान पर 6 फुट ऊंचा टीन सेट का घेरा बनाया जाना चाहिए ,जो कि नहीं बनाया गया है । इसके बिना पर्यावरण विभाग से खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद  भट्ठा संचालक खनन कार्य बिना नियमों का पालन किए कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए संबंधित प्राधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है।
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