रेप के आरोपी BSP सांसद अतुल राय को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Published : Sep 3, 2021, 4:40 AM IST

BSP सांसद अतुल राय

रेप के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय (Atul Rai) को प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अतुल राय (Atul Rai) की अग्रिम विवेचना प्रार्थना पत्र की अर्जी खारिज कर दी है.

प्रयागराज: रेप के आरोपी बहुजन समाज पार्टी (BSP) सांसद अतुल राय (Atul Rai) को बड़ा झटका लगा है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतुल राय (Atul Rai) की अर्जी खारिज कर दी है. बसपा सांसद अतुल राय इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 7 सितंबर को अतुल राय के बयान दर्ज होंगे.


बलिया की एक युवती द्वारा लगाए गए रेप के आरोपों में घिरे बीएसपी के सांसद अतुल राय को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अतुल राय की तरफ से छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को अर्जी को खारिज कर दिया है. अब 7 सितंबर को अतुल राय को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके बयान दर्ज होंगे.

कोर्ट ने प्रयागराज के एसएसपी को पुलिस सुरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल से पेश करने का आदेश दिया है. जबकि शिकायतकर्ता छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. अब तक हुई जांच को लेकर सांसद अतुल राय की तरफ से सवाल उठाए गए थे. पूर्वांचल के मऊ जिले से घोसी सीट से अतुल राय बसपा के सांसद हैं, जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.


अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज है. एफआईआर के मुताबिक 7 मार्च 2018 को अपने पत्नी से मिलने के बहाने फ्लैट में बुलाकर रेप का मामला दर्ज किया गया था, जिसका वीडियो बना लिया गया था और वायरल करने की धमकी दे रहे थे. पीड़िता ने ब्लैकमेल कर लगातार शोषण का भी आरोप लगाया था.


2018 में अतुल राय पर दुष्कर्म का लगाया था आरोप

बता दें कि, बलिया की रहने वाली एक युवती ने मऊ के घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय पर आरोप लगाए थे कि अतुल ने सात मार्च 2018 को उसे वाराणसी के लंका स्थित अपने फ्लैट में पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था. वहां पहुंचने पर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाया. युवती वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा रह चुकी है. इस मामले में पीड़िता ने एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था.

वहीं, युवती और उसके एक साथी ने आत्मदाह को फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाकर सांसद के प्रभाव में पुलिस प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था. इसी लाइव में दोनों ने आत्मदाह का जिम्मेदार यूपी के लोकसभा सांसद अतुल राय के साथ साथ यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (जिसमें से कुछ आईपीएस अधिकारी और यूपी पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी भी शामिल हैं) को ठहराया है. इस हाई प्रोफाइल मामले में युवती का आरोप है कि उसे निचली अदालतों में न्याय नहीं मिला, बता दें, वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

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युवती पर लगे थे जालसाजी और हनी ट्रैप के आरोप
बता दें कि, सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था. युवती पर जालसाजी और हनी ट्रैप का आरोप लगा था. वहीं, आत्महत्या करने वाली युवती के साथ खुद को आग लगाने वाला पुरुष युवती के मामले में गवाह था. इस हाई प्रोफाइल केस में दोनों का आरोप है कि सांसद के प्रभाव के कारण पुलिस अधिकारियों ने इन दोनों को झूठे मामले में फंसाया और इस हद तक प्रताड़ित किया कि दोनों को मौत को अपनाना ज्यादा सरल लगा. न्याय न मिल पाने और आरोपी के प्रभाव से पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के वजह से ही दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया. बाद में उसकी मौत हो गई.

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