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अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड के मकान ध्वस्तीकरण मामले में नहीं हुई सुनवाई

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Published : Oct 17, 2022, 10:45 PM IST

कोर्ट का सांकेतिक फोटो
कोर्ट का सांकेतिक फोटो

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड का मकान ध्वस्तीकरण की दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई है.

प्रयागराज: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. यह याचिका न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगी थी. जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम्प को गत 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था. पीडीए ने नोटिस देकर 12 जून को बुलडोजर से जावेद का मकान ध्वस्त कर दिया था.

उसके बाद उसकी बीवी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा की ओर से यह याचिका की गई. याचिका में आरोप है कि मकान परवीन फातिमा के नाम था. पीडीए के अधिकारियों ने गलत तरीके से मकान को ध्वस्त कर दिया है. याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई है.

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