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रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, नहीं टूटेगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट

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Published : Aug 16, 2021, 8:12 PM IST

Updated : Aug 16, 2021, 8:20 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने के रामपुर जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है.

जौहर यूनिवर्सिटी का गेट.
जौहर यूनिवर्सिटी का गेट.

प्रयागराजः समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के लिए राहत भरी खबर है. आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई सितंबर महीने में होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में आजम खां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेट बनाने का आरोप था. मामले में आजम खां की तरफ से दलील दी गई थी कि, यूनिवर्सिटी की जमीन पर गेट बनाया गया है.

इससे पूर्व सपा सांसद आजम खां को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा झटका मिला था. 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खां की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी जमीन पर होने की बात कही थी. एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद गेट तोड़ने के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ आजम खां ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी. लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खां की अपील को खारिज कर दिया था.

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जिला न्यायालय ने जुर्माना राशि घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दिया था. जुर्माना राशि की वसूली के लिए पिछले दिनों आजम खां के घर पर नोटिस भी चस्पा की गई थी. एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने के आदेश पारित किया था. इसके बाद सपा सांसद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए जिला न्यायालय जाने की छूट दी थी.

Last Updated : Aug 16, 2021, 8:20 PM IST
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