ETV Bharat / state

बलात्कारी को मिली 10 साल की सजा, 6 साल बाद मिला न्याय

author img

By

Published : Nov 10, 2020, 1:55 PM IST

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने 6 साल बाद एक बलात्कारी को 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

etv bharat
बलात्कारी को 10 साल की सजा.

मुज़फ्फरनगर : जिले की पॉस्को कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में एक युवक हिमांचल को 10 साल का कठोर कारावास ओर 15 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जबकि आरोपी युवक हिमांचल का साथ देने वाले साथी आदित्य को कोर्ट ने 3 साल की सजा ओर 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है.

दरअसल, ये घटना 4 जुलाई 2014 की है. जब शामली निवासी एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पानीपत जाने के लिए बस में बिठाया था. उसी समय आरोपी युवक हिमांचल युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया था. यहां पर हिमांचल ने पीड़िता को 5 दिन तक एक मकान में बंधक बनाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने आरोपी हिमांचल पर धारा 376 और 3/4 पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी हिमांचल का इस घटना में साथ देने के लिए उसके एक साथी आदित्य को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था. पुलिस ने उसी समय मुख्य आरोपी हिमांचल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि उसका साथी आदित्य अभी भी पुलिस गिरप्त से बाहर है.

मुजफ्फरनगर की प्रथम पॉस्को कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी हिमांचल को 10 साल की सजा और 15 हजार रुपए का अर्थदंड, वहीं साथी आरोपी आदित्य को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.