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बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 25 हज़ार रुपये का लगा जुर्माना

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Published : May 13, 2022, 6:26 PM IST

बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना थाना शहर कोतवाली क्षेत्र की है. 17 जनवरी 2019 में आरोपी ने एक 5 साल की बालिका को हवस का शिकार बनाया था.

मुजफ्फरनगर : जनपद में मासूम से रेप करने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. आरोपी को 20 वर्ष की सजा के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना 17 जनवरी 2019 को एक 5 साल की बालिका से युवक ने दुष्कर्म किया था.

थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की घटना है जहां 17 जनवरी 2019 को एक 5 साल की बालिका को बहला-फुसला कर युवक ने उससे रेप किया था. आरोपी युवक अनिल जिले के मलीरा गांव का निवासी है. अनिल को कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को दिलाने के भी आदेश दिए है. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत नंबर एक की जज आरती फौजदार की कोर्ट में हुई है. अभियोजन की ओर से एडीजी सी कुलदीप पुंडीर विशेष पोक्सो अधिवक्ता विक्रांत राठी और कुलदीप बालियान ने पैरवी की थी.

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अभियोजन के अनुसार 27 जनवरी 2019 को थाना कोतवाली में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी. उसमें जिले के एक गांव में 5 साल की बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने आरोपी अनिल बाहर ले गया और बावनदरा पुल के पास उससे कुकर्म किया. बालिका घर नहीं पहुंची तब परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया और परिजनों ने अनिल को रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके बाद आरोपी को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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