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मुजफ्फरनगर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा

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Published : Feb 23, 2023, 10:52 PM IST

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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मामला 2 मार्च 2015 को हुआ था. 13 वर्षीय लड़की के साथ दो लोगों ने दरिंदगी की थी.

मुजफ्फरनगर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की एक कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 31-31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2 मार्च 2015 का है. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में हुई.

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की एक बस्ती में 13 वर्षीय लड़की घर से दूध लेने जा रही थी. रास्ते में उसे कार में डालकर दूसरे स्थान पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने गुरुवार को दोनों दोषी मामले मोहसिन व वाजिद को सजा सुनाई. दोनों को कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा के साथ 31-31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से 40 हजार रुपए पीड़िता को मिलेंगे.

जगबीर सिंह हत्याकांड में याचिका खारिज
वही चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड मामले में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में अदालत बदलने की याचिका जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी है. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट भी राज्य बदलने की याचिका खारिज कर चुका है. 6 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की ग्राम अलावलपुर में हत्या कर दी गई थी.

हत्याकांड में भाकियू नेता नरेश टिकैत नामजद आरोपी
इस हत्याकांड में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अलावलपुर गांव के ही दो युवकों को नामजद कराया गया था. दोनों युवकों की मृत्यु हो गई है और अब केवल नरेश टिकैत के मामले की ही सुनवाई हो रही है. इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अशोक कुमार की अदालत में चल रही है. जिला जज ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. गुरुवार को जिला जज ने योगराज सिंह की याचिका खारिज कर दी और अब अपर जिला जज अशोक कुमार ही इस मामले की सुनवाई करेंगे.

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