मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

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Published : Sep 14, 2022, 8:42 PM IST

उम्र कैद की सजा
उम्र कैद की सजा ()

मुजफ्फरनगर में पाला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी भूषण को को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मुजफ्फरनगर: जनपद में गत 26 फरवरी 2003 को शामली जिले के थाना भवन के ग्राम कादरपुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी की सहायता से पति की शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को नहर के किनारे जमीन में दबा दिया गया था. इस सनसनीखेज मामले में आरोपी भूषण को उम्रकैद और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जबकि सह आरोपी मृतक की पत्नी सुदेश की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.

इस मामले की सुनवाई एडीजे एक जय सिंह पुंढीर की कोर्ट में हुई और अभियोजन की ओर से एडीजीसी आशीष त्यागी और मनोज द्वारा पैरवी की गई और 8 गवाह पेश किए. अभियोजन के अनुसार गत 26 फरवरी 2003 को शामली जिले के थाना भवन के ग्राम कादरपुर में मृतक पाला की पत्नी सुदेश के भूषण से अवैध संबंध हो गए थे और जिसका पाला विरोध करता था, उसे रास्ते से हटाने के लिए पत्नी सुदेश ने अपने प्रेमी भूषण की सहायता से पाला को शराब में नशीला पदार्थ देकर हत्या कर शव को जंगल में जमीन खोदकर दबा दिया.

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पुलिस ने हत्या का मामला आरोपी भूषण और सुदेश के विरुद्ध दर्ज कर आरोपी की शिनाख्त पर शव को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बुधवार को कोर्ट ने आरोपी भूषण को उम्रकैद और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

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