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Muzaffarnagar Court News:अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

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Published : Feb 28, 2023, 11:01 PM IST

Muzaffarnagar Court News:
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मुजफ्फरनगर की अदालत ने आठ साल पुराने अपहरण कर रेप के आरोपी को दोषी करारा देते हुए 20 साल की कैद के साथ 31 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने अपहरण कर रेप के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया है. मंगलावर को कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कैद की सजा सुनाते हुए 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही साथ अपहरण और अन्य आरोपों में दोष सिद्ध करते हुए तीन आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है.

यह मामला थाना बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का करीब नौ साल पहले अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में 21 नवंबर 2014 को पीड़िता के पिता की ओर से प्रदीप पुत्र जगबीर, शेर सिंह पुत्र बृजपाल और संदीप पुत्र मदन और संजय पुत्र जयवीर निवासी गांव भसाना थाना बुढ़ाना के खिलाफ अपहरण और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. उसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था. मंगलवार को इसमें फैसला सुनाया गया है.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की है. आज कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद मुख्य आरोपी प्रदीप को अपहरण कर रेप का दोषी मानते हुए बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है और साथ ही साथ आरोपी पर 31 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, दूसरी ओर शेर सिंह और संदीप को आठ वर्ष और प्रदीप को विभिन्न आरोपों में दोषी सिद्ध होने पर दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

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