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ग्राम प्रधान की हत्या में तीन आरोपियों को आजीवन कैद, जुर्माना

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 10, 2024, 10:28 AM IST

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मेरठ में ग्राम प्रधान की हत्या में तीन आरोपियों को आजीवन कैद की सजा मिली है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

मेरठः मेरठ में 2018 में खोड़ दयालपुर के ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास ओर 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

हस्तिनापुर के खोड़ दयालपुर गांव के प्रधान अर्जुन पुत्र विक्रम सिंह ने वर्ष 2018 में एक प्रेम विवाह कराया था. इससे लड़की पक्ष नाराज था. अर्जुन सिंह 18 मई 2018 में अलीपुर मोरना गत्व में पंचायत में जा रहा था तभी रास्ते मे एक कार सवार लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में राजेंद्र पुत्र ब्रहम्म सिंह,विपिन पुत्र रमेश,सोनू पुत्र बिशन निवासी मोहल्ला डिफेंस कॉलोनी हस्तिनापुर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.


एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि न्यायालय ने राजेन्द्र , विपिन, सुमित को धारा 302 में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताया गया कि अर्जुन ने प्रेम विवाह कराया था. जेल में ही रहकर अर्जुन ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. अर्जुन के खिलाफ थाना मवाना में सात ओर हस्तिनापुर में दो मुकदमे दर्ज थे. इनमें रंगदारी, लूट, हत्या का प्रयास घर मे घुसकर हत्या करने के मामले शामिल थे. वह मवाना थाने ने गैंगस्टर एक्ट में भी निरुद्ध था. हत्या से कुछ दिन पूर्व ही वह जेल से रिहा हुआ था.

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