ETV Bharat / state

अतीक अहमद के रिश्तेदार कमर को नहीं मिली जमानत, करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का आरोप

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 13, 2024, 6:51 PM IST

मेरठ के कारोबारी अतीक अहमद के रिश्तेदार की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कमर अहमद काजमी करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में जेल में बंद हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat

मेरठ : अतीक अहमद के रिश्तेदार और कारोबारी कमर अहमद काजमी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कमर अहमद काजमी पर लगभग 84 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप है, इस मामले में जेल बंद है. सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने जमानत के प्रार्थना पत्र शुक्रवार को सुनवाई करते हुए खारिज किया है.


करोड़ों का राजस्व चोरी करने का आरोप : बता दें कि कमर अहमद काजमी पर फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों का राजस्व चोरी करने का आरोप लगा था. जिसके बाद एसटीएफ ने कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि काजमी ने फर्जी कंपनी बनाकर फर्जी फर्म दिखाई, जिसके बाद फर्जी बिल बनाकर आयात निर्यात दिखाया. फर्जी कंपनी से बिना माल सप्लाई किए और राजस्व की चोरी की. गुरुवार 11 जनवरी को दोनों पक्षों की ओर से जमानत याचिका पर लम्बी बहस हुई. इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया. 12 जनवरी को कमर अहमद काजमी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास पाहवा और एसटीएफ की ओर से लक्ष्य कुमार सिंह विशेष अभियोजन अधिकारी जीएसटी इंचार्ज डीसीजी सर्वेश शर्मा ने पक्ष रखा. एसटीएफ की ओर से मामला जीएसटी से सम्बंधित होने के कारण लक्ष्य सिंह द्वारा भी पैरवी की गई थी.

यह भी पढ़ें : अतीक अहमद के रिश्तेदार को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 100 करोड़ जीएसटी चोरी का आरोप

यह भी पढ़ें : 100 करोड़ की GST चोरी में आठ कंपनियों और होटल के मालिक ने थाने में कंबल में काटी रात, जेल भेजा गया, अतीक अहमद का दूर का रिश्तेदार है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.