श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई

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Published : Sep 6, 2021, 6:17 PM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई ()

मथुरा जनपद के जिला जज की कोर्ट में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

मथुरा : जनपद के जिला जज की कोर्ट में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. श्रीकृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को पहली पिटिशन दायर की थी. वादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए थे. मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की नहीं हुई सुनवाई

कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जिला न्यायालय की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पहली पिटीशन दायर की थी. तारीख पर तारीख पड़ने के बाद वादी और प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ताओं ने न्यायालय के नोटिस का जवाब न्यायालय में दाखिल किया है. उसी मामले को लेकर जिला न्यायालय की कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन जज के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 20 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली

चार प्रतिवादी पक्ष

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में दायर की गई पिटिशन में चार प्रतिवादी पक्ष, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मामले में प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


न्यायालय में कई वाद विचाराधीन है

श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 6 वाद और एक जिला न्यायालय की कोर्ट में अभी विचाराधीन है. समय-समय पर न्यायालय द्वारा सुनवाई वादी और प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अहम दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं.

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वादी पक्ष अधिवक्ता कृष्ण हरिशंकर जैन ने बताया- आज जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

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