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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: न्यायालय में दो नई याचिकाएं दाखिल, 1 जुलाई को होगी सुनवाई

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Published : May 30, 2022, 1:06 PM IST

Updated : May 30, 2022, 2:21 PM IST

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न्यायालय में दो नई याचिकाएं दाखिल

मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दो और याचिकाएं दाखिल की गई हैं. यह याचिकाएं धर्म रक्षा संघ ट्रस्ट और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दाखिल की हैं. इनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की नियमित सुनवाई और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है.

मथुरा: सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सोमवार को दो और याचिकाएं दाखिल की गई हैं. यह याचिकाएं धर्म रक्षा संघ ट्रस्ट और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दाखिल की हैं. दोनों याचिकाओं में पहली मांग है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की न्यायालय में नियमित सुनवाई हो. दूसरी मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में दर्ज हिंदू आकृतियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए. यह मामला स्वीकार योग्य है या नहीं, 1 जुलाई को कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई की जाएगी.


बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर मथुरा न्यायालय में कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, क्योंकि जून माह में न्यायालय एक महीने के अवकाश पर रहेगा. इसी कड़ी में सोमवार को धर्म रक्षा संघ ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ और अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में दो अलग-अगल प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं. हालांकि दोनो प्रार्थना पत्रों में याचिकाकर्ताओं की मांगे एक जैसी हैं. इनके अलावा सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर करीब दर्जन भर याचिकाएं दाखिल हैं. कोर्ट ने इसके लिए 1 जुलाई की तारीख दी है.

एक जुलाई का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि इस दिन न्यायालय की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया जाएगा और कई याचिकाएं स्वीकार कर ली जाएंगी. इसी दिन यह भी साफ हो जाएगा कि धर्म रक्षा संघ ट्रस्ट और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल याचिकाएं स्वीकार होंगी या नहीं. सुनवाई के बाद पक्ष-विपक्ष को नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी.

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धर्म रक्षा संघ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है. इसमें मांग की गई है कि मामले की नियमित सुनवाई की जाए और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियो और फोटोग्राफी कराई जाए. शाही ईदगाह मस्जिद में बनी हिंदू आकृतियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे रोका जाए. उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र पर बहस हो चुकी है. सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की गई है.

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Last Updated :May 30, 2022, 2:21 PM IST
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