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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल पहली याचिका पर सुनवाई आज

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Published : Apr 7, 2021, 10:38 AM IST

Updated : Apr 7, 2021, 12:01 PM IST

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को याचिका कोर्ट में दाखिल की थी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल इस याचिका पर आज सुनवाई होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल कोर्ट में दायर की गई पहली पिटीशन पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी. कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को याचिका कोर्ट में दाखिल की थी. बुधवार को जिला जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले पर दोपहर 12:00 बजे सुनवाई होगी. इस दौरान वादी-प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे.

पिछले साल दाखिल की गई थी याचिका
कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिछले साल पिटीशन फाइल की थी. इस मामले पिछली तारीख पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे. प्रतिवादी पक्षों न्यायालय में उपस्थित रहकर अपने जवाब दाखिल किए थे.

श्री कृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक
श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने पिछले साल 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी.

इसे भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: चौथी पिटीशन पर वाद दर्ज करने के आदेश, प्रतिवादी पक्षों को भी नोटिस


जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष
इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कोर्ट में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है. आज जिला कोर्ट में जन्मभूमि मामले की सुनवाई होगी.

क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. बाद में 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. अब डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने न्यायालय में याचिका दाखिल की है.

Last Updated :Apr 7, 2021, 12:01 PM IST
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