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मथुरा: दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

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Published : Dec 24, 2019, 8:12 PM IST

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यूपी के मथुरा में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

मथुरा: जनपद के सुरीर थाना क्षेत्र में दो साल पहले बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में एडीजे नाइंथ कोर्ट जज हरविंदर सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जनपद में पहली बार पॉक्सो एक्ट में किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.

जानिए पूरा मामला-

  • सुरीर थाना क्षेत्र में एक सात साल की बच्ची अपने मामा के यहां गई थी.
  • घर के पड़ोस में रहना वाला एक युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया.
  • आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
  • घटना के बाद 15 जनवरी 2018 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
  • चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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जनपद में पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एडीजे नाइंथ कोर्ट जज हरविंदर सिंह ने पॉक्सो एक्ट ने आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया.

Intro:मथुरा। जनपद के सुरीर थाना क्षेत्र इलाके मे दो साल पूर्व हुई नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पोस्को एक्ट मैं एडीजे नाइंथ कोर्ट जज हरविंदर सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आरोपी को ₹15000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।जनपद मैं पहली बार पोस्को पोक्सो एक्ट में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है।Body:सुरीर थाना क्षेत्र कराहरी में होरी लाल की पुत्री सात वर्षीय अपने मामा हरिकिशन के यहां गई हुई थी।घर मे पास के एक युवक सतीश करने आना जाना लगा रहता था। हरिकिशन के घर से सतीश सात वर्षीय नाबालिक को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया ।घटना के बाद 15 जनवरी 2018 को सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश की गई चार दिन बाद पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर लिया।Conclusion: जनपद में पोस्को एक्ट में पहली बार किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एडीजे नाइंथ कोर्ट
जज हरविंदर सिंह में आरोपी सतीश को पोस्को एक्ट मैं आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पंद्रह हजार रुपए का आर्थिक दंड जुर्माना भी लगाया गया है।



Mathura reporter
Praveen sharma
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