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मोहर्रम पर यूपी सरकार की नई गाइडलाइन, ताजिया जुलूस पर रोक

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Published : Aug 15, 2021, 12:45 PM IST

यूपी में मुहर्रम के मौके पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस या ताजिया निकालने पर रोक लगा दी गई है. पुलिस प्रशासन की ओर से शनिवार देर रात यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

मोहर्रम
मोहर्रम

लखनऊ : यूपी में मुहर्रम के मौके पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस या ताजिया निकालने पर रोक लगा दी गई है. पुलिस प्रशासन की ओर से शनिवार देर रात यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. साफ किया गया है कि कोरोना संक्रमण और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित नहीं किए जाएंगे. किसी भी धार्मिक स्थान पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने पर पूरी तरह की से रोक लगा दी गई है.

इनका करना होगा पालन

  • मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत किसी प्रकार के जुलूस / ताजिया की अनुमति न दी जाये एवं धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड -19 महामारी के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.
  • सार्वजनिक रूप से ताजिया एवं अलम स्थापित नहीं किये जायेंगे. ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने - अपने घरों में किये जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
  • संवेदनशील / साम्प्रदायिक एवं कन्टेनमेन्ट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए.
  • किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए.
  • त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेशन , रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थान / धार्मिक स्थल पर यथावश्यक व्यवस्थायें / चेकिंग कराई जाए.
  • सघन जांच एवं तलाशी की व्यवस्था के लिए स्वान - दल , आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं बम निरोधक दल की तैनाती सुनिश्चित की जाए.
  • यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो एवं बैरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कराई जाए. मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से किया जाए.
  • जन सुविधाएं यथा बिजली , पेयजल एवं साफ - सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए.
  • आकस्मिकता के दृष्टिगत सभी सरकारी अस्पतालों को तैयारी हालत में रखा जाए एवं डॉक्टर तथा पैरा - मेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगायी जाए.
  • आसामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए.
  • धारा -144 लगाते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.
  • सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न हो एवं अवैध शस्त्रों को लेकर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.
  • जिन - जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो . वहाँ पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर लिया जाय एवं विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
  • थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0-8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा जुलूस के नये रास्ते / नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय.
  • असामाजिक / साम्प्रदायिक तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाय और तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाय.
  • आवश्यकतानुसार विभिन्न विवाद के स्थलों , मार्गों का भ्रमण जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक / उप जिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया जाय.
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