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तीन माह बढ़ाई गई डीएल और वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता

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Published : Mar 28, 2021, 7:57 PM IST

कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग से संबंधित सभी प्रपत्रों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया है. अब 31 मार्च को खत्म हो रही कागजों की वैधता की छूट 30 जून तक जारी रहेगी.

परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ.
परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ.

लखनऊः कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर परिवहन विभाग से संबंधित सभी प्रपत्रों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया है. अब 31 मार्च को खत्म हो रही कागजों की वैधता की छूट 30 जून तक जारी रहेगी. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इन प्रपत्रों की वैधता में तीन माह की बढ़ोतरी कर दी है. इन प्रपत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट वाहनों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन शामिल हैं.

30 जून तक वैध रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी प्रपत्र
बता दें कि पिछले साल 22 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया था. इसके बाद सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रपत्रों की वैधता में छूट दी थी. दिसंबर में जब कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ तो एक बार फिर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने तीन माह की छूट सीमा में बढ़ोतरी कर दी. सभी प्रपत्र 31 मार्च तक वैध माने गए. अब एक बार फिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है. लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर पर प्रपत्रों की वैधता में तीन माह का इजाफा कर दिया गया है. अब 31 मार्च तक दी गई छूट 30 जून तक जारी रहेगी. यानी सभी प्रपत्र 30 जून तक वैध माने जाएंगे.

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वाहन, डीएल संबंधी प्रपत्र होंगे वैध
वाहन और डीएल संबंधी सभी प्रपत्र चेकिंग के दौरान वैध माने जाएंगे. वैलिडिटी खत्म होने के बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी चेकिंग के दौरान 30 जून तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे. इसमें वाहनों की फिटनेस खत्म होने, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने, टैक्स जमा करने, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण सहित सभी तरह के कामों को छूट दी गई है. अब परिवहन विभाग आवेदकों द्वारा ली गई स्लॉट की तिथि को भी परिवर्तित करने की तैयारी कर रहा है.

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