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कोविड के बढ़ते खतरे के बीच सरकार अलर्ट, रैन बसेरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ संचालित करने के निर्देश

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Published : Dec 21, 2022, 8:34 PM IST

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चीन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की आ रही खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अलर्ट हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार रैन बसेरों का संचालन करने का निर्देश दिए गए हैं.

लखनऊ : चीन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की आ रही खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी एलर्ट हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खासकर बेसहारा, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस (corona guidelines) के अनुसार रैन बसेरों का संचालन करने का निर्देश दिए गए हैं. दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रैन बसेरों में साफ-सफाई के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए. नियमित सैनेटाइजेशन हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए.

उल्लेखनीय है कि चीन में कोरोना संक्रमण के कई नए मामले सामने आए हैं. इसे देखते हुए योगी सरकार भी सतर्क हो गई है. हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए गरीबों, निराश्रितों व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय की डायरेक्टर नेहा शर्मा (Director Neha Sharma) की ओर से समस्त नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों (Municipal Commissioner and Executive Officers) को सर्वोच्च प्राथमिकता के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं.


प्रदेश के स्थानीय निकाय निदेशालय (Directorate of Local Bodies) की डायरेक्टर नेहा शर्मा ने बताया कि रैन बसेरों में कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) के अनुपालन के निर्देश सामान्य हैं, लेकिन चीन में जो कोरोना का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है उसके दृष्टिगत एहतियातन हमें भी अब थोड़ा और सतर्क होने की जरूरत है. ये निर्देश सामान्य निर्देशों के क्रम में ही थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इनका अनुपालन करना आवश्यक और अनिवार्य है. कोरोना प्रोटोकॉल के अलावा जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, उनमें कहा गया है कि नगरीय निकायों में सड़क, फुटपाथ एवं अन्य खुले स्थानों पर रात में सोने वाले निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु रैन बसेरों को तत्काल शुरू किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों यथा सड़क, पटरी, अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मंदिर और सार्वजनिक बाजार इत्यादि में कोई भी असहाय व्यक्ति खुले में न सोए. जारी निर्देशों में अपेक्षा की गई है कि नगर आयुक्त, एवं अधिशासी अधिकारी व्यापार मंडल, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बैंकिंग संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर निराश्रित एवं कमजोर वर्गों के अनुरक्षित व्यक्तियों को कंबल वितरण की व्यवस्था कराएं. साथ ही नगरीय क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए सार्वजनिक स्थानों का चिन्हीकरण कर अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.


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