ETV Bharat / state

भोकाल के लिए वाहन कराने जा रहे हैं मोडिफाई तो हो जाएं सावधान, जानिए कितने का होगा चालान

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 1, 2023, 2:27 PM IST

Updated : Nov 1, 2023, 8:53 PM IST

राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस जल्द ही मोडिफाई वाहनों (Modified Vehicles in Lucknow) के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है. डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक शहर में बड़ी संख्या में मोडिफाई वाहन होने की जानकारी मिल रही है.

म

लखनऊ : बुलेट में साइलेंसर बदलवा कर पटाखे बजा कर पास से गुजर रहे लोगों को डराना हो या फिर चार पहिया गाड़ी के शीशे जेड ब्लैक करवा खुद को वीवीआईपी दिखाना हो. प्रेशर हॉर्न बजाने का शौक पूरा करना हो या फिर कंपनी के टायरों को बदलवा कर अलॉय व्हील लगवाकर भोकाल दिखाना हो. ऐसा ही करके यदि आप सड़क पर गाड़ी लेकर हैं तो सावधान हो जाइए. लखनऊ ट्रैफिक पुलिस मोडिफाई वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बना रही है. यदि कोई ऐसा करने में पकड़ा जाता है तो एमवी एक्ट के 10 हजार से लेकर 25 हजार तक का चालान हो सकता है.

लखनऊ में आसानी से माॅडिफाइड कर दिए जाते हैं वाहन.
लखनऊ में आसानी से माॅडिफाइड कर दिए जाते हैं वाहन.

डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि मोडिफाई गाड़ी चलाना भी सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ है और यह एमवी एक्ट का उल्लंघन है. ऐसे में हम ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे हैं. अभियान के दौरान तीन कैटेगरी में कार्रवाई होगी. गाड़ी की मोडिफाई बॉडी, मोडिफाई साइलेंसर व फैंसी नंबर प्लेट शामिल है. मोडिफाई बॉडी और मोडिफाई साइलेंसर पर पर 10-10 हजार रुपये और फैंसी नंबर प्लेट पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा और यदि एक गाड़ी में तीनों ही बदलाव किए गए होंगे तो 25 हजार का जुर्माना होगा.

माॅडिफाइड वाहनों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान.
माॅडिफाइड वाहनों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान.


इसके अलावा लोग अपनी चार पहिया और दो पहिया गाड़ी में तरह तरह के फैंसी हॉर्न लगवा लेते हैं जो कानफोडू होते हैं और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं. इनमें कुछ क्रेटा हॉर्न, प्रेसर हॉर्न, विंडटोन हॉर्न, सुपर लाउड हॉर्न व सांग हॉर्न शामिल हैं. इन्हें लगवा कर लोग भौकाल बनाने लगते हैं. यह भी एमवी एक्ट का उल्लंघन है. बुलेट हो या फिर कार, गाड़ी को मॉडीफाई करवाते समय लोग उसका साइलेंसर बदलवा लेते हैं. बाजार में छोटा पंजाब और बड़ा पंजाब के नाम से बुलेट व कार के लिए अलग अलग साइलेंसर मौजूद हैं. इस तरह के साइलेंसर लगाने पर 10 हजार रुपये के चालान का प्रावधान है. मोटर वाहन में नम्बर प्लेट एचएसआरपी ही होनी चाहिए. लोग अलग अलग फॉन्ट और डिजाइन में नंबर प्लेट लगवाते हैं, जिनमें लिखे नंबर गाड़ी मालिक के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता है. अभियान के दौरान ऐसे वाहनों का भी चालान होगा.

माॅडिफाइड वाहन के लिए नियम कायदे.
माॅडिफाइड वाहन के लिए नियम कायदे.

यह भी पढ़ें : Types of Bikes In India: क्या आप जानते हैं किस प्रकार की बाइक चलाते हैं आप, कम्यूटर या क्रूजर? जानें यहां

Transport News : यूपी में आठ सीटर कारों के रजिस्ट्रेशन पर संकट, तय नहीं हो पा रही कैटेगरी

Last Updated : Nov 1, 2023, 8:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.