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न्यायिक अधिकारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जनपद न्यायालय दो दिनों के लिए बन्द

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Published : Jan 18, 2022, 10:17 PM IST

लखनऊ जिला न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद, जनपद न्यायालय दो दिनों के लिए बन्द करने का आदेश जारी किया गया है. जनपद न्यायाधीश ने सेनिटाइजेशन के लिए 19 व 20 जनवरी को अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया है.

लखनऊ जनपद न्यायालय दो दिनों के लिए बन्द
लखनऊ जनपद न्यायालय दो दिनों के लिए बन्द

लखनऊ : राजधानी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. अब कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के उपरांत, जनपद न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा ने न्यायालय परिसर को सेनेटाइज कराने के लिए 19 व 20 जनवरी को अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया है.


जनपद न्यायाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार चार न्यायिक अधिकारियों व दो न्यायालय कर्मियों को कोरोना होना पाया गया है. सीएमओ की ओर से राय दी गई है कि न्यायालय परिसर को दो दिन के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण न्यायालय परिसर व अदालतों को सेनेटाइज किया जा सके.

जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश में कहा गया है कि सीएमओ की राय यदि जिला अदालत बंद करने की आती है तो इसे बंद कर सेनेटाइजेशन कराया जाना चाहिए. वहीं, जनपद न्यायाधीश ने एक पृथक आदेश जारी कर कहा है कि 19 एवं 20 जनवरी को अदालतें बंद रहेंगी व इन दिनों में नियत जमानत प्रार्थना पत्र 27 जनवरी को सुने जाएगें. जबकि मजिस्ट्रेट न्यायालय में 19 जनवरी को नियत जमानत प्रार्थना पत्र 21 जनवरी को तथा 20 जनवरी को नियत जमानत पत्र 24 जनवरी को सुने जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- यूपी चुनाव : बेटे को टिकट दिलाने के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी इस्तीफा देने को तैयार

इसी प्रकार 19 जनवरी को नियत फौजदारी वाद 1 फरवरी को तथा 2 फरवरी को सुने जाएंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि 19 जनवरी को नियत दीवानी के मामले 18 फरवरी को तथा 20 जनवरी को नियत मामले 21 फरवरी को सुने जाएंगे.

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लखनऊ : राजधानी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. अब कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के उपरांत, जनपद न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा ने न्यायालय परिसर को सेनेटाइज कराने के लिए 19 व 20 जनवरी को अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया है.


जनपद न्यायाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार चार न्यायिक अधिकारियों व दो न्यायालय कर्मियों को कोरोना होना पाया गया है. सीएमओ की ओर से राय दी गई है कि न्यायालय परिसर को दो दिन के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण न्यायालय परिसर व अदालतों को सेनेटाइज किया जा सके.

जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश में कहा गया है कि सीएमओ की राय यदि जिला अदालत बंद करने की आती है तो इसे बंद कर सेनेटाइजेशन कराया जाना चाहिए. वहीं, जनपद न्यायाधीश ने एक पृथक आदेश जारी कर कहा है कि 19 एवं 20 जनवरी को अदालतें बंद रहेंगी व इन दिनों में नियत जमानत प्रार्थना पत्र 27 जनवरी को सुने जाएगें. जबकि मजिस्ट्रेट न्यायालय में 19 जनवरी को नियत जमानत प्रार्थना पत्र 21 जनवरी को तथा 20 जनवरी को नियत जमानत पत्र 24 जनवरी को सुने जाएंगे.

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इसी प्रकार 19 जनवरी को नियत फौजदारी वाद 1 फरवरी को तथा 2 फरवरी को सुने जाएंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि 19 जनवरी को नियत दीवानी के मामले 18 फरवरी को तथा 20 जनवरी को नियत मामले 21 फरवरी को सुने जाएंगे.

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