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Illegal Construction : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अस्पताल, पाइप फैक्ट्री और काॅम्पलेक्स किया सील

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 27, 2023, 7:15 AM IST

Updated : Oct 27, 2023, 12:24 PM IST

लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर बगैर अनुमति कराए निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. गुरुवार को तीन प्रवर्तन जोन में अस्पताल, पाइप फैक्ट्री और काॅम्पलेक्स समेत कई अवैध प्लाॅटिंग पर कार्रवाई की गई.

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लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई.

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) वीसी इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में गुरुवार को प्रवर्तन जोन-दो, प्रवर्तन जोन-तीन एवं प्रवर्तन जोन-पांच की टीमों ने कई क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध निर्माण सील किए और प्लाटिंग ध्वस्त कराई. इस दौरान मानचित्र पास कराए बिना बनाए जा रहे हाॅस्पिटल, पाइप फैक्ट्री व काॅम्पलेक्स समेत कई निर्माण सील कराए गए.

एलडीए ने सील किया व्यावसायिक काॅम्पलेक्स.
एलडीए ने सील किया व्यावसायिक काॅम्पलेक्स.

प्रवर्तन जोन-दो अवैध निर्माण को सील : जोनल अधिकारी प्रिया सिंह के अनुसार कुमुद प्रसाद, किरन पासवान, रामप्रीति प्रसाद व अन्य द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-एक में भूखंड संख्या-सीपी पांच पर 450 वर्गमीटर जमीन में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य कराया जा रहा था. साथ ही मेसर्स विशाल कार प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित सिंह व अन्य द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के फेज-दो में भूखंड सी-1/19 पर 409.43 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पहले नक्शा में विचलन करते हुए निर्माण कार्य कराया हो रहा था. निर्माण के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद करते हुए सीलिंग के आदेश दिए गए थे. आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को सील करा दिया गया है.


प्रवर्तन जोन- तीन में हुई सीलिंग की कार्रवाई : जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने जानकारी दी कि काकोरी के ग्राम-शिवरी के मोहान रोड पर 1000 वर्ग फिट जमीन में अवैध रूप से ग्राउंड फ्लोर व फस्ट फिलोर का निर्माण करा कर पीवीसी पाइप का कारखाना संचालित हो रहा था. इसके अतिरिक्त अमजद अली द्वारा आलमबाग के बहादुर खेड़ा में मकान -559क/135 पर 1500 वर्ग फिट क्षेत्रफल में ग्राउंड फ्लोर व फस्ट फ्लोर पर दुकानें तथा द्वितीय तल पर आवासीय निर्माण कराया गया था. हरप्रीत कौर द्वारा पारा में बुद्धेश्वर रोड पर 4000 वर्ग फिट क्षेत्रफल के भूखंड पर बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कराकर हाॅस्पिटल चलाया जा रहा था. एलडीए से नक्शा पास कराए बिना कराए गए इन निर्माणों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद किया गया था. जिसके निर्देशों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.

प्रवर्तन जोन-पांच में दुकान-मकान सील : जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने जानकारी दी कि पुष्पा शुक्ला पत्नी सत्य प्रकाश शुक्ला द्वारा जानकीपुरम में नहर रोड पर रामेश्वर पैलेस के सामने दुकानों व हाॅल का निर्माण कराया जा रहा था. साथ ही शारदा शंकर रस्तोगी व अन्य द्वारा जानकीपुरम गार्डेन के सहारा स्टेट के गेट नंबर-दो पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था. रूपवन्ती देवी द्वारा गुड़म्बा में कुर्सी रोड स्थित बजरंग विहार के पेट्रोल पंप के बगल में कमरों व हाॅल का निर्माण कराया गया था. एलडीए से नक्शा पास कराए बिना किए गए इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश दिए गए थे. कोर्ट के निर्देश के बाद संपत्ति को सील कर दिया गया.

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Last Updated :Oct 27, 2023, 12:24 PM IST
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