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कुलदीप सेंगर और शशि सिंह की 7 अगस्त को दोबारा होगी पेशी

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Published : Aug 5, 2019, 5:45 PM IST

उन्नाव रेप केस के आरोपियों कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 7 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है.

सात अगस्त को दोबारा होगी पेशी.

नई दिल्ली/लखनऊ: उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोबारा सात अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया है. तब तक दोनों आरोपी तिहाड़ जेल में रखा जाएगा.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दोनों आरोपियों को दोपहर दो बजे पेश किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा. इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है, तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है.

सात अगस्त को दोबारा होगी पेशी.

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है
आरोपियों के वकील ने कहा कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है, जिस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वह किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं इसलिए वह नहीं आ सकते हैं. उन्होंनने कहा कि इस मामले में आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए.

7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का आदेश
आरोपियों के वकील ने कहा कि उन्हें भी आरोपपत्र की कॉपी चाहिए ताकि वह अपनी दलीलें रख सकें. उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया. उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनी जाएंगी. तीस हजारी कोर्ट में कुलदीप सेंगर की पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे.

इस दौरान न्यायिक बंदी गृह का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था. आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी स्थिति स्टेबल है, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज उन्नाव रेप मामले के आरोपियों कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया। 



Body:दोपहर दो बजे जब दोनों को पेश किया गया तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा। इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है। तब आरोपियों के वकील ने कहा कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं इसलिए वे नहीं आ सकते हैं।
आरोपियों के वकील ने कहा कि इस मामले में आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए । आरोपियों के वकील ने कहा कि उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें। उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया। उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनेगा।
आज तीस हजारी कोर्ट में कुलदीप सेंगर की पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे। न्यायिक बंदी गृह का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था।
आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी स्थिति स्टेबल है इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए।
आपको बता दें कि पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
ये मामला पहले यूपी में चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करते हुए एक्सीडेंट मामले के दिल्ली ट्रांसफर करने पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया है।



Conclusion:मामला 4 जून 2017 का है जब एक नाबालिग लड़की ने बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपने घर पर रेप करने का आरोप लगाया। लड़की विधायक के घर काम की तलाश में गई थी। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद है। दूसरे अभियुक्त शशि सिंह पर आरोप है कि वो लड़की को बहला फुसलाकर सेंगर के घर ले गई। लड़की के पिता की 9 अप्रैल 2018 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। सेंगर के खिलाफ एक और हत्या का मामला तब दर्ज हुआ जब लड़की का अपने वकील और परिजनों के साथ एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में लड़की के दो परिजनों की मौत हो गई ।
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