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गलत तरीके से पॉलिसी बेचने वालों की अब खैर नहीं

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Published : Nov 18, 2020, 8:18 PM IST

यूपी के लखनऊ में बुधवार को बीमा लोकपाल दिवस मनाया गया. इस दौरान बीमा लोकपाल न्यायमूर्ति ने पॉलिसी बेचने में हो रही धोखेबाजी और जालसाजी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होने कहा कि ऐसे एजेंटों पर कार्रवाई की जाएगी जो बीमाधारक को गलत एवं अधूरी जानकारी देते हैं.

बीमा लोकपाल कार्यालय लखनऊ.
बीमा लोकपाल कार्यालय लखनऊ.

लखनऊ: देशभर में इंश्योरेंस सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है, ऐसे में उतनी ही तेजी से ही मिस-सेलिंग यानी गलत इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कठिनाई भी सामने आती जा रही हैं. इंश्योरेंस एजेंट हो या फिर एडवाइजर अधिक कमीशन कमाने के चलते कई बार लोगों को ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी उन्हें वास्तव में कोई जरूरत नहीं है. ऐसी कंपनियों के लोगों के खिलाफ बीमा लोकपाल ने कार्रवाई का मन बना लिया है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को उनके धन की वापसी भी होगी.

गलत पॉलिसी बेचकर अधिक कमीशन कमाने वाले एंप्लाइज के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई.

बीमा लोकपाल दिवस मनाया
बीमा लोकपाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोग ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस एजेंट और एडवाइजर द्वारा गलत पॉलिसी बेचकर अधिक कमीशन कमाने वाले एंप्लाइज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पीड़ित पॉलिसी धारकों को न्याय दिलाया जाएगा.

अधूरी जानकारी देते हैं एडवाइजर
बीमा लोकपाल न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इंश्योरेंस एजेंसी के एजेंट और एडवाइजर लोगों को आधी अधूरी जानकारी देकर उन्हें पॉलिसी दे दी जाती है. लम्बे समय तक प्रीमियम जमा करने के बाद पॉलिसी धारकों को इस मामले की जानकारी होती है और वो इन समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनियों के चक्कर लगाया करते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां दूर नहीं होती है.

जबरन पॉलिसी थमा देते हैं एजेंट
वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं, जिसमें लोगों को ऐसी पॉलिसी की जरूरत नहीं होती है फिर भी उन्हें पॉलिसी दे दी जाती है. अब ऐसे मामलों में आयोग लोगों की लड़ाई लड़ेगा. लोगों को गलत और आधी अधूरी जानकारियां देकर पॉलिसी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

45 से 90 दिनों में समस्याओं का होगा निदान
लोकपाल अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसी समस्याओं को लेकर पॉलिसी धारक लोकपाल आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है. इन शिकायतों का समाधान निर्धारित दिनों के अंदर ही किया जाएगा. शिकायतों के निपटान के दौरान उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. उन्होंने बताया कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अभी तक 90 दिन निर्धारित किए गए थे, जबकि अब कोशिश की जा रही है कि 45 दिनों में ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके.

लखनऊ: देशभर में इंश्योरेंस सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है, ऐसे में उतनी ही तेजी से ही मिस-सेलिंग यानी गलत इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कठिनाई भी सामने आती जा रही हैं. इंश्योरेंस एजेंट हो या फिर एडवाइजर अधिक कमीशन कमाने के चलते कई बार लोगों को ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी उन्हें वास्तव में कोई जरूरत नहीं है. ऐसी कंपनियों के लोगों के खिलाफ बीमा लोकपाल ने कार्रवाई का मन बना लिया है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को उनके धन की वापसी भी होगी.

गलत पॉलिसी बेचकर अधिक कमीशन कमाने वाले एंप्लाइज के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई.

बीमा लोकपाल दिवस मनाया
बीमा लोकपाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोग ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस एजेंट और एडवाइजर द्वारा गलत पॉलिसी बेचकर अधिक कमीशन कमाने वाले एंप्लाइज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पीड़ित पॉलिसी धारकों को न्याय दिलाया जाएगा.

अधूरी जानकारी देते हैं एडवाइजर
बीमा लोकपाल न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इंश्योरेंस एजेंसी के एजेंट और एडवाइजर लोगों को आधी अधूरी जानकारी देकर उन्हें पॉलिसी दे दी जाती है. लम्बे समय तक प्रीमियम जमा करने के बाद पॉलिसी धारकों को इस मामले की जानकारी होती है और वो इन समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनियों के चक्कर लगाया करते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां दूर नहीं होती है.

जबरन पॉलिसी थमा देते हैं एजेंट
वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं, जिसमें लोगों को ऐसी पॉलिसी की जरूरत नहीं होती है फिर भी उन्हें पॉलिसी दे दी जाती है. अब ऐसे मामलों में आयोग लोगों की लड़ाई लड़ेगा. लोगों को गलत और आधी अधूरी जानकारियां देकर पॉलिसी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

45 से 90 दिनों में समस्याओं का होगा निदान
लोकपाल अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसी समस्याओं को लेकर पॉलिसी धारक लोकपाल आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है. इन शिकायतों का समाधान निर्धारित दिनों के अंदर ही किया जाएगा. शिकायतों के निपटान के दौरान उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. उन्होंने बताया कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अभी तक 90 दिन निर्धारित किए गए थे, जबकि अब कोशिश की जा रही है कि 45 दिनों में ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके.

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