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अभियुक्त अतुल राय दुर्दांत अपराधी है, जो संसद में पहुंचकर विधि निर्माता बन गया: हाईकोर्ट

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Published : Jul 4, 2022, 9:20 PM IST

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की जमानत याचिका को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप पीड़िता और उसके साथी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आत्मदाह के मामले में बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने बसपा सांसद के विरुद्ध काफी तल्ख टिप्पणियां भी की हैं. न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त पर 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह गैंगस्टर, दुर्दांत अपराधी और बाहुबली है, जो संसद में पहुंचकर विधि निर्माता बन गया. न्यायालय ने कहा कि गवाहों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की सम्भावना को देखते हुए अभियुक्त अतुल राय को जमानत नहीं दी जा सकती.

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यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बसपा सांसद की जमानत याचिका पर पारित किया. इस मामले में अतुल राय व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता व उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ दुराचार की एफआईआर लिखाई थी. इस मामले में पीड़िता को दबाव में लेने के लिए उसे और उसके साथी को प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसकी वजह से दोनों ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आत्मदाह कर लिया. इसके पूर्व एसएसपी वारणसी को एक शिकायती पत्र देकर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि डराने धमकाने से जब वह अतुल राय के सामने नहीं झुकी तो झूठे दस्तावेज तैयार कर उसे अपमानित किया जा रहा है ताकि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए.

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