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शिक्षक भर्ती के नियम-शर्तें जारी: 90 नंबर की लिखित परीक्षा, 10 का इंटरव्यू; 3 साल में पूरी करानी होंगी भर्तियां

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 14, 2023, 8:24 AM IST

Updated : Dec 14, 2023, 9:17 AM IST

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने एक आयोग बनाने का निर्णय लिया था. सरकार ने आयोग के गठन के लिए निर्देश दिए थे. सरकार के इस आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग में आयोग के गठन के साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया क्या होगी इसकी अधिसूचना बुधवार देर रात को जारी कर दी. इसके तहत प्रदेश के उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, अनुदेशक व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई. जारी अधिसूचना में आयोग में अध्यक्ष सदस्यों के चयन, अधिकारी की योग्यता और शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा व इंटरव्यू की विस्तृत जानकारी दी है. अधिसूचना में कहा गया कि यदि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है. तो आयोग इस विज्ञापन को रद्द कर सकता है. इसके बाद आयोग फिर से नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा. वही अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से जारी की जाएगी.


जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आयोजित कर सकता है. इसमें अध्यापक व अनुदेशक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा. लिखित परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर दिए जाएंगे जबकि 10 फ़ीसदी नंबर इंटरव्यू के होंगे जहां साक्षात्कार नहीं होगा वह लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे और पूणॉक का निर्धारण आयोग करेगा. लिखित परीक्षा जिले के मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगी. अधिसूचना के अनुसार बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और शैक्षणिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में भी बदलाव किया जा सकता है.

अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा. वही स्नातक व परास्नातक कॉलेज में प्रचार्य पद के लिए लिखित परीक्षा व एपीआई के आधार पर होगा. लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से ही खाली पदों के सापेक्ष तीन से पांच गुणा लोगों को आगे के लिए बुलाया जाएगा. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने इस संबंध में नियमावली जारी करते हुए आयोग का अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी को बनाया जाएगा. इसके अलावा आयोग में किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर (जो 10 साल का अनुभव, 3 साल का प्रशासनिक अनुभव रखता हो) वह शामिल होगा. वही सदस्यों में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी उसे शिक्षा के संयुक्त निदेशक संयुक्त निदेशक बेसिक या माध्यमिक शिक्षा, न्यायक सेवा से जुड़े एक सदस्य, 6 सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शामिल होंगे जबकि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि को अतिरिक्त रखा जाएगा.



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Last Updated : Dec 14, 2023, 9:17 AM IST
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