BRD अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील खान बर्खास्त

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Published : Nov 11, 2021, 1:01 PM IST

Updated : Nov 11, 2021, 3:34 PM IST

डॉ. कफील खान बर्खास्त

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में BRD Medical College में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई कई बच्चों की मौत केस में आरोपी डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है. UPPSC ने डॉ. कफील को बर्खास्त किए जाने पर मुहर लगा दी थी.

लखनऊ/गोरखपुरः यूपी के गोरखपुर के बाबा राघव दाव (BRD) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले के मुख्य आरोपी डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया है. UPPSC ने डॉ. कफील को बर्खास्त किए जाने पर मुहर लगा दी थी. इसके बाद अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बर्खास्तगी के आदेश दे दिए हैं.

डॉ. कफील ने जारी किया वीडियो.

बता दें कि 10 अगस्त 2017 को बीआरीडी (BRD) अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया गया था. उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच एक कमेटी कर रही थी और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया है.

गौरतलब है डॉ. कफील खान ने निलंबन आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने इस केस में 11 महीने बाद दोबारा जांच बैठाने के ऊपर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सरकार ने 2020 फरवरी में जांच के आदेश वापस ले लिए थे. कफील को निलंबित हुए चार साल हो गए हैं.

वहीं, अपनी बर्खास्तगी पर डॉ. कफील खान ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले दो सप्लायरों को भुगतान नहीं किया था. 8 डॉक्टर, कर्मचारी निलंबित किए गए थे, जिसमें से 7 बहाल हो गए. कई जांच और अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मैं बर्खास्त? मां-बाप इंसाफ के लिए भटक रहे हैं. सरकार से उम्मीद शुरू से ही नहीं थी. हमेशा से न्यायालय पर भरोसा रहा है. जब मेरा कोई कसूर नहीं तो इंसाफ आज नहीं तो कल मिलेगा. मैं इस आदेश को भी न्यायालय में चुनौती दूंगा.

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ये हैं आरोप

उन पर आरोप था कि मेडिकल कॉलेज में वार्ड का चार्ज उनके पास था और ऑक्सीजन की कमी की जानकारी होने के बाद भी सही समय पर अफसरों को सूचना नहीं दी. इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई और आपराधिक साजिश के मुलजिम बनाए गए.

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अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार के मुताबिक डॉ. कफील पर घटना में चार आरोप लगे थे. जांच में तीन आरोप सच साबित हुए. ऐसे में रिपोर्ट के आधार पर लोकसेवा आयोग से सेवा समाप्ति की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया. लिहाजा, आयोग में डॉ. कफील को सेवा से बर्खास्तगी की मुहर लगा दी है. वहीं सूत्रों की माने तो 7 दिसंबर को अगली सुनवाई हो सकती है.

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Last Updated :Nov 11, 2021, 3:34 PM IST
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