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प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने का मामला, अतीक अहमद समेत सभी अभियुक्तों पर 15 दिसंबर को तय होगा आरोप

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Published : Dec 1, 2022, 10:20 PM IST

लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने के मामले में अतीक अहमद समेत सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है.

जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला एवं सत्र न्यायालय

लखनऊः प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करके लखनऊ से देवरिया जेल ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट करने के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत अन्य सभी आरोपियों की पत्रावली को एक साथ जोड़ते हुए, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने मामले में आरोप तय करने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तय तारीख पर अदालत में पेश करने के लिए प्रमुख सचिव गृह को आदेशित किया है.

इसके पहले सीबीआई के लोक अभियोजक की अर्जी पर कोर्ट ने आरोपी अतीक अहमद, मुख्तार यादव, आलमगीर, बलकत अंसारी, दयानंद, गुलाम मोइनुद्दीन, इरफान, गुलाम सरवर, जफरुल्ला, पवन, जकी अहमद, फारुख, महेंद्र कुमार सिंह, योगेश कुमार, मोहम्मद उमर, नितेश मिश्र के खिलाफ दायर अलग-अलग चार चार्जशीट पर एक साथ सुनवाई की इजाजत दी.

पत्रावली के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. कहा गया कि अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की और उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने को कहा, जब उसने इनकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर, गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा. रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए और 45 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने नाम करा ली.

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