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कोर्ट ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सीबीआई की रिमांड पर भेजा, घूसखोर बैंक मैनेजर को सुनाई पांच वर्ष की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 11, 2023, 1:03 PM IST

रिश्वतखोरी के एक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पश्चिम) के विशेष न्यायाधीश ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सीबीआई की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है. वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए रिश्वत लेने के दोषी बैंक मैनेजर को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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लखनऊ : घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रशांत कुमार कश्यप को पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पश्चिम) के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने अभियुक्त का 23 नवंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड मंजूर करते हुए एक दिन का सीबीआई रिमांड स्वीकृत किया है. सीबीआई रिमांड पर दिए जाने की अवधि 10 नवंबर को शाम तीन बजे से 11 नवंबर को शाम तीन बजे तक प्रभावी होगी.

अदालत के समक्ष सीबीआई की ओर से कहा गया था कि अभियुक्त प्रशांत तोमर द्वारा आरोपी प्रशांत कुमार कश्यप को 6 नवंबर 2023 को घूस की 15 लख रुपये की रकम दी गई थी. जिसकी पूछताछ किए जाने हेतु प्रयास किए जाने के बावजूद सीबीआई के संपर्क में नहीं आ रहा था. आरोपी प्रशांत कुमार कश्यप को 9 नवंबर को सीबीआई के दफ्तर बुलाया गया तथा पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने भ्रामक एवं तथ्यों को छिपा कर जवाब दिए तथा समुचित विवेचना एवं पैसों की बरामदगी हेतु असहयोग को देखते हुए गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जौनपुर स्थित प्राइवेट आवास से 15 लाख रुपये की बरामदगी अभियुक्त प्रशांत कुमार कश्यप की निशानदेही पर की गई. अदालत को बताया गया कि अभियुक्त प्रशांत तोमर एवं अभियुक्त प्रशांत कुमार कश्यप को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ किया जाना है तथा साक्ष्य संकलित किया जाना है.

बैंक मैनेजर को पांच वर्ष की सजा : सीसी लिमिट बढ़ाने के एवज में 15 हजार की रिश्वत लेने वाले इटावा में सिंडीकेट बैंक के तत्कालीन मैनेजर गोपाल दास को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष जज अनुरोध मिश्र ने इस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई के लोक अभियोजक शोभित सिंह के मुताबिक 24 जुलाई 2013 को इसके खिलाफ हरेंद्र प्रताप ने शिकायत दर्ज कराई थी. यह इटावा के हर्ष नगर ब्रांच में तैनात था. सीबीआई की टीम ने रिश्वत की रकम के साथ इसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. इस मामले की एफआईआर थाना सीबीआई लखनऊ में दर्ज हुई थी.

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