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बसपा के पूर्व विधायक के खिलाफ चोरी का मामला : कोर्ट ने अभियुक्तों को दिया साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका

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Published : Jul 4, 2022, 10:08 PM IST

लखनऊ कोर्ट
लखनऊ कोर्ट

एमपी-एमएलए कोर्ट में आज बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू के खिलाफ चल रहे चोरी के 2 अलग-अलग मामलों में बयान दर्ज किए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया है.

लखनऊ : एमपी-एमएलए कोर्ट में आज बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू के खिलाफ चल रहे चोरी के 2 अलग-अलग मामलों में जितेंद्र सिंह बबलू समेत सभी 4 अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए. बयान दर्ज कराने के उपरांत एमपी-एमएलए के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्तों को सफाई साक्ष्य पेश करने का मौका दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
कोर्ट द्वारा जारी पत्रावली के अनुसार दोनों मामलों में वादी महेश चंद्र श्रीवास्तव ने हजरतगंज थाने में तत्कालीन बीकापुर से बसपा विधायक रहे जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू और उसके साथियों के खिलाफ चोरी के दो अलग-अलग मामले दर्ज कराए थे. दोनों मामलों में वादी ने आरोप लगाया था कि 2 सितंबर 2011 को अभियुक्तगण हजरतगंज स्थित वादी के कार्यालय में घुसे और लैपटॉप, फाइल, दस्तावेज और पैसे चोरी कर लिए.

आरोपियों पर तोड़फोड़, गालीगलौज और जान-माल की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. थाने पर वादी ने पहला मुकदमा दर्ज कराकर जितेंद्र सिंह उर्फ बब्लू, भीष्म सिंह और सुनील कुमार सिंह को अभियुक्त बनाया था. जबकि दूसरा मुकदमा जितेंद्र कुमार सिंह, भीष्म सिंह, सुनील कुमार सिंह और अनीता सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था. अदालत में दोनों मामलों के आरोपियो के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. सभी आरोपियों ने अपने-अपने बयानों में झूठा और रंजिशन मुकदमा चलाए जाने का बयान दिया है और साथ ही खुद को निर्दोष बताया है. अभियुक्तों ने अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है.

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