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हर-घर तिरंगा : अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लें ये महत्वपूर्ण नियम

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Published : Aug 3, 2022, 8:49 PM IST

Updated : Aug 4, 2022, 10:34 AM IST

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के कोने-कोने में 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां कीं हैं. यूपी सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के तहत घर-घर तिरंगा अभियान भी चला रही है. इस स्वर्णिम अवसर पर आइए जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम.

राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम
राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम

लखनऊ : भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और वफादारी होती है. यह देश के लोगों की भावनाओं में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का फहराना या उपयोग अथवा प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान/अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारत के ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है.

राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अक्सर लोगों के जहन में कई सवाल रहते हैं. जैसे कि क्या है भारत की ध्वज संहिता? राष्ट्रध्वज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या है? क्या अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित जा सकता है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम क्या हैं? इन सभी जिज्ञासाओं का हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से बता रहे हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें.


प्रश्न : क्या है भारत की ध्वज संहिता?
उत्तर : भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है. यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है. भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी, 2002 को प्रभावी हुई थी.


प्रश्न : राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर : भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर के आदेश के तहत संशोधित किया गया था. 2021 के आदेश द्वारा किए गए संशोधित के अनुसार पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने झंडे को अनुमति दी गई है. अब राष्ट्रीय ध्वज को कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम या खादी से बनाया जाएगा. इसे हाथ और मशीन दोनों प्रकार से बनाया जा सकेगा.

प्रश्न : राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या है?
उत्तर : भारत के ध्वज संहिता के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा. झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा.

प्रश्न : क्या मैं अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकता हूं?
उत्तर : भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार, सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा या प्रदर्शित कर सकता है.

प्रश्न : राष्ट्रीय ध्वज को घर पर खुले में फहराने का समय क्या है?
उत्तर : भारत की ध्वज संहिता, 2002 को 19 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें भारत के ध्वज संहिता के भाग- II के पैराग्राफ 2.2 के खंड (xi) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था. 'जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन-रात फहराया जा सकता है.' किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ-साथ एक ही मास्टहेड से झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए.

प्रश्न : राष्ट्रीय ध्वज को घर में फहराते या प्रदर्शित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर : जब भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पर होता है, उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए. क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए.

प्रश्न : राष्ट्रीय ध्वज के गलत प्रदर्शन से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर : राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा यानी भगवा पट्टी नीचे नहीं होनी चाहिए. क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा. राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसे वक्ता के मंच पर लपेटा जाना चाहिए. यही नहीं राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पोशाक या वर्दी या किसी भी विवरण के सहायक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहना जाता है, और न ही इसे कशीदाकारी या कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स या किसी ड्रेस सामग्री पर मुद्रित किया जाएगा.

प्रश्न : क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए कोई नियम हैं?
उत्तर : हां, 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 की व्याख्या 4 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में पर्दे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर नहीं लिखा जाएगा. राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन के किनारे, पीछे और ऊपर को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा.

प्रश्न : क्षतिग्रस्त होने पर राष्ट्रीय ध्वज का निपटान कैसे किया जाना चाहिए?
उत्तर : भारत की ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इसे जलाने या किसी अन्य तरीके से व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए.

प्रश्न : खुले या सार्वजनिक भवनों में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है?
उत्तर : भारतीय ध्वज संहिता के भाग III की धारा III के अनुसार, यदि राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक भवनों पर फहराया जाता है, तो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मौसम की स्थिति के बावजूद, सभी दिनों में फहराया जाना चाहिए. इसे तेजी से फहराया जाना चाहिए और धीरे-धीरे नीचे उतारा जाना चाहिए. जब राष्ट्रीय ध्वज को एक दीवार पर सपाट और क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो केसरिया बैंड सबसे ऊपर होगा और जब लंबवत प्रदर्शित किया जाएगा, तो केसरिया बैंड राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में दाईं ओर होगा. जब राष्ट्रीय ध्वज एक खिड़की, बालकनी, या एक इमारत के सामने क्षैतिज रूप से या एक कोण पर एक कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो भगवा बैंड कर्मचारियों के सबसे दूर के छोर पर होगा.

प्रश्न : क्या कार पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जा सकता है?
उत्तर : भारत के ध्वज संहिता, 2002 के पैरा 3.44 के अनुसार मोटरकारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार सीमित व्यक्तियों तक ही सीमित है. इनमें राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशनों/पोस्टों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री, किसी राज्य या संघ के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष. राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के नाम शामिल हैं.

प्रश्न : अन्य राष्ट्रों के झंडों के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है?
उत्तर : भारत की ध्वज संहिता के पैराग्राफ 3.32 के अनुसार जब राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा. अन्य राष्ट्रों के झंडे राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी संस्करणों के अनुसार वर्णानुक्रम में अनुसरण करेंगे. यदि झंडों को एक बंद घेरे में फहराया जाता है, तो पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और उसके बाद दूसरे राष्ट्र के झंडे दक्षिणावर्त तरीके से फहराए जाते हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है.

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Last Updated :Aug 4, 2022, 10:34 AM IST
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