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Lakhimpur Violence case : किसानों पर कार चढ़ाने के आरोप में जेल में बंद 4 और आरोपियों काे मिली जमानत

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Published : Feb 17, 2023, 2:42 PM IST

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 आराेपियाें काे जमानत मिल गई.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 आराेपियाें काे जमानत मिल गई.

लखीमपुर खीरी में कार चढ़ाकर 4 किसानाें और एक मीडियाकर्मी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कई आराेपियाें काे जेल भेजा गया था. इनमें से कुछ आराेपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं.

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को किसान कृषि कानून के विराेध में प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान कार ने 4 किसानाें समेत एक पत्रकार काे कुचल दिया था. इससे उनकी मौत हाे गई थी. घटना से गुस्साए किसानाें ने आराेपियाें पर हमला कर दिया था. घटना में कुल 8 लाेगाें की जान चली गई थी. मामले में कई आराेपियाें काे जेल हुई थी.

जेल में बंद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष के दोस्त अंकित दास समेत 4 और आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. चारों आरोपियों को गुरुवार देर रात जेल से रिहा कर दिया गया. मामले में आशीष पहले से ही जमानत पर हैं. हालांकि जेल में बंद चार अन्य आरोपियों के कागजों में कमी के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी. हाईकोर्ट आशीष मिश्र की जमानत के बाद अब तक आठ आराेपियाें काे जमानत दे चुकी है.

किसानों के प्रदर्शन के दौरान थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ियों से कुचलकर चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी. आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी के बेटे और उनके साथियों पर लगा था. इस मामले में एसआईटी ने जांच के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू समेत उनके दोस्त अंकित दास, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. ये सभी जिला जेल में बंद थे. आशीष मिश्र की जमानत के बाद अब इन आरोपियों की जमानत का रास्ता भी खुल गया था. हाईकोर्ट ने अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती और सत्यम त्रिपाठी को भी जमानत दे दी है. हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 20 मार्च तक है. अंतरिम जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने जिला कोर्ट में अर्जी लगाई थी.

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