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पत्रकार मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी पुलिस ने तामील कराया वारंट, 11 जुलाई को कोर्ट में होंगे हाजिर

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Published : Jul 9, 2022, 7:00 AM IST

Updated : Jul 9, 2022, 7:31 AM IST

मोहम्मद जुबैर.
मोहम्मद जुबैर.

आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबेर को लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक साल पहले दर्ज 153A के मामले में वारंट बी तामील कराया है. एसपी संजीव सुमन के मुताबिक जुबैर पर दर्ज एक मुकदमे में उन्हें वारंट बी तामील कराया गया है. जिसके चलते जुबैर को 11 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होना होगा.

लखीमपुर खीरी: आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबेर को सीतापुर में दर्ज मुकदमे में भले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई हो, पर अब लखीमपुर खीरी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को एक साल पहले दर्ज 153A के मामले में वारंट बी तामील कराया है. लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि मोहम्मद जुबैर पर दर्ज एक मुकदमे में उन्हें वारंट बी तामील कराया गया है. मोहम्मद जुबैर को 11 जुलाई को कोर्ट ने तलब किया है.

ये था मामला
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी के रहने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल के जिला संवाददाता आशीष कुमार कटियार ने एसीजेएम कोर्ट मोहम्मदी कोतवाली पुलिस और लखीमपुर खीरी एसपी को एक शिकायती पत्र देकर आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबेर पर 2021 में एक मामला दर्ज कराया था.

आशीष कटियार ने पत्रकार मोहम्मद जुबेर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सुदर्शन न्यूज चैनल पर चलाए गए एक खबर को मोहम्मद जुबेर ने टि्वटर इंडिया प्राइवेट के साथ मिलकर देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने की साजिश की है. आरोप ये भी लगाया था कि सुदर्शन चैनल ने जो खबर चलाई थी मोहम्मद जुबेर ने ग्राफिक्स के जरिए अफवाह फैलाई, जिससे देश का माहौल खराब हो गया.

लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि मोहम्मदी में दर्ज मुकदमे में मोहम्मद जुबैर को वारंट बी तामील कराया गया है. 11 जुलाई को एसीजेएम न्यायालय में मोहम्मद जुबैर को तलब किया गया है.

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Last Updated :Jul 9, 2022, 7:31 AM IST
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