हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Sep 22, 2021, 10:15 PM IST

कन्नौज का जिला एवं सत्र न्यायालय

कन्नौज में हत्या का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट कोर्ट) ने तीन सगे भाइयों को सजा सुनाई. जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने तीनों भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

कन्नौज: पुरानी रंजिश में युवक की गला रेतकर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी. जबकि चौथे भाई के नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया .

कन्नौज का जिला एवं सत्र न्यायालय
कन्नौज का जिला एवं सत्र न्यायालय
सदर कोतवाली क्षेत्र के गुखरू गांव निवासी मनोज पुत्र उमा शंकर कठेरिया की घर में सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. वारदात को लेकर मनोज के भाई अचिंत्य कुमार ने 9 दिसंबर 2010 को सदर कोतवाली में गांव के ही लल्ला उर्फ जितेंद्र, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, अमित व सोनू उर्फ गजेंद्र पुत्रगण शिव रतन सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था और मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि 8 दिसंबर 2010 की रात उसका भाई मनोज घर पर अकेला सो रहा था.

उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके बांगरमऊ गई हुई थी. रंजिश के चलते इन लोगों ने उसके भाई मनोज की सोते समय धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे. विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट कोर्ट) में मामला विचाराधीन चल रहा था.

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साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर बुधवार को जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने तीनों भाई लल्ला उर्फ जितेंद्र, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, अमित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने पर कोर्ट ने मामले को किशोर न्याय बोर्ड कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया है.

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