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किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में एक को 10 साल तो दूसरे को 3 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा

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Published : Aug 21, 2021, 10:46 PM IST

किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म का आरोप सिद्द होने पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने एक आरोपी को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
किशोरी से रेप के आरोप में दो दोषियों को मिली सजा
किशोरी से रेप के आरोप में दो दोषियों को मिली सजा

कन्नौजः किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म का आरोप सिद्द होने पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने एक आरोपी को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जबकि दूसरे आरोपी को 3 साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीसरे आरोपी के मौजूद न होने पर कोर्ट ठठिया थानाध्यक्ष को कुर्की का आदेश दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने ठठिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 17 फरवरी 2014 को उसकी 16 साल की बहन डॉक्टर आर एन डी इंटर कॉलेज का कड़ेरा में पढ़ने के बात कहकर घर से निकली थी. कॉलेज जाने के दौरान औरैया जनपद के बेला गांव निवासी रोहित सक्सेना बहन को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन किशोरी युवक के पास बरामद नहीं हुई थी. घटना के करीब साढ़े तीन माह बाद आरोपी युवक रोहित सक्सेना के दोस्त छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के चौधरियान मोहल्ला निवासी आमिर और तैयब के पास किशोरी मिली थी. पुलिस ने किशोरी को कानपुर के एक होटल से आमिर के साथ बरामद किया था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे.

शनिवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट की अपर जिला सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर आमिर को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी रोहित सक्सेना को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. तीसरे आरोपी तैयब को कोर्ट में मौजूद न होने पर जज ने ठठिया थानाध्यक्ष को कुर्की के आदेश दिए है.

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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोषी आमिर को धारा 363 में 2 साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. धारा 366 में 3 साल का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. जबकि 3/4 पास्को एक्ट में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. दोषी रोहित को धारा 363 में 2 साल कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 366 में 3 साल कारावास जो 5 हजार का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि आरोपों की सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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