ETV Bharat / state

कार से लोगों को रौंदने वाले चालक को कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद

author img

By

Published : Apr 24, 2023, 6:57 PM IST

Etv bharat
Etv bharat

कन्नौज की कोर्ट ने कार से लोगों को रौंदने वाले चालक को दस साल कैद की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में.

कन्नौज: कार से कई लोगों रौंदने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने चालक को सजा सुनाई है. कोर्ट ने चालक को 10 साल कारावास व 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया है. घटना में घायल तीन लोगों की मौत हो गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम मोहम्मद सालिम ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र निवासी विजय पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 12 फरवरी 2010 की शाम सौरिख थाना क्षेत्र के किसई जगदीशपुर गांव निवासी राजेश सिंह पुत्र रमेश सिंह लापरवाही व तेज से कार चलाकर रहा था तभी इंदरगढ़ के पटेल तिराहा पर सड़क किनारे खड़े कचाटीपुर गांव निवासी गौरव, बहादुरपुर मझगवां निवासी बबलू, झुलनापुर गांव निवासी विनोद, कबीरपुर गांव निवासी फैयूज अली उर्फ पप्पू, किर्राना व उमाशंकर को रौंद दिया था. घटना से पहले कलसान मोड़ के पास भोरामऊ गांव निवासी बाइक सवार अमर सिंह व महराजपुर गांव निवासी अतर सिंह को टक्कर मारकर आया था.

इलाज के दौरान उमाशंकर, फैयूज अली उर्फ पप्पू व बबलू की मौत हो गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर सोमवार को जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने राजेश सिंह को दस साल कारावास व 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पडेगी.

इन धाराओं में कोर्ट ने सुनाई सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 304 में दस साल कारावास व 50 हजार रुपए, 308 में सात साल व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. 337 में छह माह, 338 में दो साल व 427 में दो साल कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: अतीक की पत्नी शाइस्ता को दिल्ली में तलाश रही पुलिस टीम, इनाम बढ़ाने की भी तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.