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नाबालिग किशोरी को अगवा कर रेप करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई 14 साल कारावास की सजा

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Published : May 27, 2022, 7:45 PM IST

नाबालिग किशोरी को घर से अगवाकर रेप का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने चौदह साल कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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कोर्ट ने सुनाई 14 साल कारावास की सजा

कन्नौजः नाबालिग किशोरी को घर में घुसकर अगवाकर रेप करने का दोषी पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोषी को चौदह साल कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख में तैनात रहे तत्कालीन चिकित्सक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीजी हेल्थ सर्विस लखनऊ को निर्देशित किया है.

ये है पूरा मामलाः जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि तीन सितंबर 2019 को बंटू पुत्र कप्तान सिंह ने बाइक से टक्कर मारकर अश्लील हरकतें करने लगा. जिसकी उसने सौरिख थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में समझौता करने के लिए कुछ लोग दवाब भी बना रहे थे. समझौता न करने पर 20 सितंबर 2013 की रात करीब 12 बजे बंटू व उसका दोस्त सुरजीत जबरन घर में घुस आए और बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. विरोध करने पर बेटी को तमंचा के बल पर दोनों उठा ले गए. जिसके बाद दोनों ने बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले.

पीड़ित ने घर पर पहुंचकर आप बीती सुनाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. तत्कालीन एसआई दयाशंकर ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. पुलिस ने दोनों आरोपियों के अलग-अलग आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे. जिसमें बंटू के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने बरी कर दिया था. वहीं आरोपी सुरजीत के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी सुरजीत को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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इन धाराओं में हुई सजाः शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 में 14 साल और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 452 में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि मामले में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख में तैनात रहे तत्कालीन चिकित्सक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीजी हेल्थ सर्विस लखनऊ को निर्देशित किया है. साथ ही विवेचक दयाशंकर द्वारा भी लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भी निर्देशित किया है.

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