ETV Bharat / state

सपा विधायक रमाकांत यादव को MP-MLA कोर्ट से झटका, मारपीट मामले में 9 माह की सजा

author img

By

Published : May 30, 2023, 4:14 PM IST

सपा विधायक
सपा विधायक

आजमगढ़ के सपा विधायक रमाकांत यादव को जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में कुल 9 माह की सजा सुनाई.

जौनपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलावर को पेशी हुई. विधायक पर 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट और बलवा के मामला दर्ज हुआ था. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक रमाकांत यादव को को दोषी करार देते हुए 9 माह की सजा सुनाई.

बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की फतेहपुर जेल से मंगलवार को जौनपुर दीवानी न्यायालय में पेशी हुई. पेशी के दौरान पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया. बता दें कि 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र के एक काफिले में विवाद हो गया था. इस मामले में रमाकांत यादव के समर्थक गाड़ी से उतरकर मित्रसेन सिंह नाम के युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया था. इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रमाकांत के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था.

अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर 2019 को बाहुबली पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रामाकांत यादव का काफिला जा रहा था. उसी दौरान किसी ने सिटी कोतवाली क्षेत्र मित्रसेन सिंह नामक व्यक्ति पर गाली गलौज और मारपीट कर डंडे से घायल कर दिया. इस मामले को लेकर वादी ने जौनपुर के सिटी कोतवाली में 323, 504, 147, 149 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में मगंलवार को विधायक रमाकांत यादव की पेशी हुई. विधायक को धारा 147 में चार महीने की सजा, धारा 323 में दो महीने की सजा, धारा 504 में 2 महीने की सजा, धारा 149 में एक महीने की सजा हुई. कुल मिलाकर विधायक को 9 महीने की सजा और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा कोर्ट ने सुनाई है.

यह भी पढे़ं- पांच महीनों से अटकी है बेसिक शिक्षकों की स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया, जानें कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.